{"_id":"632218c25189cd66693534ac","slug":"10-10-years-imprisonment-for-four-convicts-in-santosh-murder-case-sonbhadra-news-vns6742403196","type":"story","status":"publish","title_hn":"संतोष हत्याकांड: चार दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
संतोष हत्याकांड: चार दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद
विज्ञापन
साढ़े नौ वर्ष पूर्व हुए संतोष हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर चार दोषियों को 10-10 साल कैद और सभी पर 11500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाने में दी तहरीर में थाना क्षेत्र के नेवारी गांव निवासी देवराज पुत्र महरु ने बताया था कि महम नेवारी गांव निवासी राकेश उर्फ भद्दू, श्यामलाल, बृजलाल उर्फ बिल्ला और हंसलाल उर्फ कल्लू उसके पट्टीदार हैं। हम पट्टीदारों के बीच बंटवारा भी हो चुका है। हमारे हिस्से में चिलबिल का पेड़ भी है जिसे छोटा बेटा काट रहा था। इस पर पट्टीदारों ने आपत्ति जताते हुए छोटे, संतोष और बहु शांति देवी को लाठी डंडे से पीट दिया। उपचार के दौरान 12 अप्रैल को संतोष की मौत हो गई।
इस तहरीर पर जुगैल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी राकेश उर्फ भददु, श्यामलाल, वृजराज उर्फ बिल्ला व हंसराज उर्फ कल्लू को 10-10 वर्ष की कैद व प्रत्येक को साढ़े ग्यारह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय यादव ने बहस की।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाने में दी तहरीर में थाना क्षेत्र के नेवारी गांव निवासी देवराज पुत्र महरु ने बताया था कि महम नेवारी गांव निवासी राकेश उर्फ भद्दू, श्यामलाल, बृजलाल उर्फ बिल्ला और हंसलाल उर्फ कल्लू उसके पट्टीदार हैं। हम पट्टीदारों के बीच बंटवारा भी हो चुका है। हमारे हिस्से में चिलबिल का पेड़ भी है जिसे छोटा बेटा काट रहा था। इस पर पट्टीदारों ने आपत्ति जताते हुए छोटे, संतोष और बहु शांति देवी को लाठी डंडे से पीट दिया। उपचार के दौरान 12 अप्रैल को संतोष की मौत हो गई।
विज्ञापन
इस तहरीर पर जुगैल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी राकेश उर्फ भददु, श्यामलाल, वृजराज उर्फ बिल्ला व हंसराज उर्फ कल्लू को 10-10 वर्ष की कैद व प्रत्येक को साढ़े ग्यारह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय यादव ने बहस की।
विज्ञापन