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सचिव निलंबित, प्रधान व पुत्र पर मुकदमा

Tue, 18 Aug 2015 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/सीतापुर
अमर उजाला ब्यूरो/सीतापुर Updated Tue, 18 Aug 2015 11:13 PM IST
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इंदिरा आवास कॉलोनी के नाम पर धन उगाही के मामले में डीएम सूर्यपाल गंगवार ने ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए। जबकि प्रधान व उसके पुत्र पर केस दर्ज कराने को कहा।

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आननफानन पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर प्रधान पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई डीएम ने महोली में तहसील दिवस के दौरान एक शिकायत पर की।

मंगलवार को जिले की सातों तहसीलों में हुए तहसील दिवस में 469 प्रार्थना पत्र आए। इनके सापेक्ष 71 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायती पत्रों को सात दिन के अंदर निपटाने के निर्देश दिए हैं।
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महोली में आयोजित तहसील दिवस में डीएम मौजूद रहे। इस दौरान पिसावां ब्लॉक के ग्रामसभा सेजखुर्द के मजरा दुगावां के बलिराम ने इंदिरा आवास के नाम पर ग्रामीणों से 10-10 हजार रुपयों की वसूली करने का आरोप लगाया।
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डीएम ने शिकायत को गंभीरता से लेकर ग्राम सभा के सचिव अश्वनी राठौर को निलंबित करने के निर्देश डीपीआरओ को दिए और प्रधान छोटेलाल व उसके पुत्र अखिलेश पर मुकदमा दर्ज कराने को कहा।

तहसील दिवस में ही मौजूद अखिलेश को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। वही लहरपुर में आयोजित तहसील दिवस में एडीएम सर्वेश कुमार ने शिकायतें सुनी। 

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