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Sitapur News: बालक से कुकर्म का आरोपी परिवीक्षा पर रिहा
Sun, 22 Jun 2025 12:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Sun, 22 Jun 2025 12:19 AM IST
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सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-14, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट भगीरथ वर्मा ने बालक से कुकर्म के आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए रिहा करने का फैसला सुनाया है।
अदालत ने दोषी पर 25 हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र इस शर्त के साथ दाखिल करने का आदेश दिया है कि वह एक वर्ष की अवधि के दौरान परिशांति कायम रखेगा। कोई अपराध नहीं करेगा। यदि आरोपी इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे दंडादेश भुगतने के लिए अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। कारागार में निरुद्ध आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की शर्तों को पूरा करने के लिए रिहाई के आदेश अदालत ने दिए हैं।
बिसवां के जुनवा निवासी दिलदार पर एक मई 2025 को घर के बाहर खेलते समय बालक को बहलाकर ले जाने और कुकर्म करने का अभियोग दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोप पत्र नौ जून को प्रेषित किया। अभियोजन साक्ष्य 19 जून को पूरा होने पर 20 जून को दोनों पक्षों की बहस सुनने के आठ दिन बाद अदालत ने निर्णय सुनाया है।
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अदालत ने दोषी पर 25 हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र इस शर्त के साथ दाखिल करने का आदेश दिया है कि वह एक वर्ष की अवधि के दौरान परिशांति कायम रखेगा। कोई अपराध नहीं करेगा। यदि आरोपी इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे दंडादेश भुगतने के लिए अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। कारागार में निरुद्ध आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की शर्तों को पूरा करने के लिए रिहाई के आदेश अदालत ने दिए हैं।
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बिसवां के जुनवा निवासी दिलदार पर एक मई 2025 को घर के बाहर खेलते समय बालक को बहलाकर ले जाने और कुकर्म करने का अभियोग दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोप पत्र नौ जून को प्रेषित किया। अभियोजन साक्ष्य 19 जून को पूरा होने पर 20 जून को दोनों पक्षों की बहस सुनने के आठ दिन बाद अदालत ने निर्णय सुनाया है।
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