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Siddharthnagar News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष कैद
Thu, 24 Aug 2023 11:12 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Thu, 24 Aug 2023 11:12 PM IST
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सिद्धार्थनगर। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉस्को एक्ट प्रमोद कुमार सिंह ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जोगिया थानाक्षेत्र के एक गांव का है, जो 9 मई 2022 को घटित हुआ था। पीड़िता के भाई ने पुलिस को लिखित तहरीर दी, जिसमें उसने कहा कि उसकी बहन अपने घर से लगभग 50 कदम की दूरी पर दुधई के खेत में गई थी। मौका पाकर एवं अंधेरा का फायदा उठा कर राहुल यादव पुत्र संतराम यादव ने उसकी 17 वर्षीय बहन के साथ को खेत के पास चकरोड़ पर दुष्कर्म किया। उसकी बहन ने घर आकर उससे आप बीती बताई तो अपनी बहन को अपने पिता व माता के साथ थाने पर लेकर गया।
पुलिस ने दुष्कर्म एवं पॉस्को के अपराध में एफआईआर दर्ज करके विवेचना की और आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने घटना का संज्ञान लेकर विचरण की और विचारण की समाप्ति पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर विचारण के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट, घटना के तथ्यों एवं परिस्थितियों व अन्य प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन करते हुए उसके आधार पर राहुल यादव को नाबालिग बालिका से दुराचार करने का दोषी करार दिया।
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न्यायालय ने आदेश दिया कि दोषी द्वारा जमा किए जाने वाले अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। अर्थदंड अदा न करने की दशा में तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
राज्य सरकार की तरफ से पीड़िता की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉस्को एक्ट अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक ने की और दोषी को एक वर्ष के भीतर सजा दिलवाई।
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जोगिया थानाक्षेत्र के एक गांव का है, जो 9 मई 2022 को घटित हुआ था। पीड़िता के भाई ने पुलिस को लिखित तहरीर दी, जिसमें उसने कहा कि उसकी बहन अपने घर से लगभग 50 कदम की दूरी पर दुधई के खेत में गई थी। मौका पाकर एवं अंधेरा का फायदा उठा कर राहुल यादव पुत्र संतराम यादव ने उसकी 17 वर्षीय बहन के साथ को खेत के पास चकरोड़ पर दुष्कर्म किया। उसकी बहन ने घर आकर उससे आप बीती बताई तो अपनी बहन को अपने पिता व माता के साथ थाने पर लेकर गया।
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पुलिस ने दुष्कर्म एवं पॉस्को के अपराध में एफआईआर दर्ज करके विवेचना की और आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने घटना का संज्ञान लेकर विचरण की और विचारण की समाप्ति पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर विचारण के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट, घटना के तथ्यों एवं परिस्थितियों व अन्य प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन करते हुए उसके आधार पर राहुल यादव को नाबालिग बालिका से दुराचार करने का दोषी करार दिया।
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न्यायालय ने आदेश दिया कि दोषी द्वारा जमा किए जाने वाले अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। अर्थदंड अदा न करने की दशा में तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
राज्य सरकार की तरफ से पीड़िता की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉस्को एक्ट अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक ने की और दोषी को एक वर्ष के भीतर सजा दिलवाई।