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Siddharthnagar News: ओटीएस योजना कल से, मूल बकाए में भी मिलेगी 25% तक छूट
Sat, 29 Nov 2025 11:24 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Sat, 29 Nov 2025 11:24 PM IST
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सिद्धार्थनगर। बड़े बकाएदारों को अपना बिजली का बिल जमा करने के लिए बड़ा मौका है। एक दिसंबर सोमवार से लागू हो रही ओटीएस योजना के जरिये वह अपना बकाया बिल जमा कर न सिर्फ ब्याज में छूट पा सकेंगे बल्कि मूलधन में भी 25 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी।
जिन उपभोक्ताओं ने मई 2025 तक अपना बकाया बिल जमा नहीं किया है वे इस योजना के दायरे में आएंगे।
शासन की मंशा के अनुरूप जिले में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू की जा रही है। योजना का लाभ एलएमवी-एक (घरेलू) अधिकतम दो किलोवाट और एलएमवी-दो (वाणिज्यिक) एक किलोवाट भार श्रेणी के नेवर पेड (31 मार्च 2025 तक का संयोजन) और लांग अनपेड (अंतिम भुगतान 31 मार्च 2025 अथवा इससे पूर्व) उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके साथ ही बिजली चोरी से संबंधित सभी प्रकरणों में भी राजस्व निर्धारण पर छूट प्रदान की जाएगी।
यदि उपभोक्ता अपना बकाया एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें 100 प्रतिशत ब्याज माफी और मूलधन पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। यह छूट तीन चरणों में मिलेगी। पहला चरण (एक से 31 दिसंबर 2025) जिसमें मूलधन पर 25 प्रतिशत छूट, दूसरा चरण (एक-31 जनवरी 2026) मूलधन पर 20 प्रतिशत छूट, तीसरा चरण (एक से 28 फरवरी 2026) मूलधन पर 15 प्रतिशत छूट मिलेगी।
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एसडीओ योगेश बघेल ने बताया कि उपभोक्ता चाहें तो अपने बकाया बिल 500 या 750 रुपये के आसान किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। वहीं बिजली चोरी मामलों में निर्धारित राजस्व पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट अनुमन्य की गई है। जिले में वर्तमान समय में 4,33,682 उपभोक्ता हैं। इसमें से ओटीएस के तहत लंबे समय से पेंडिंग उपभोक्ता 2,82,946 उपभोक्ताओं को मूलधन में छूट के लिए चयनित किया गया है जबकि जिले के सभी उपभोक्ताओं में से 1,20,213 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद अभी तक बिजली बिल नहीं जमा किया है।
एक्सईएन ज्ञानप्रकाश ने बताया ऐसे उपभोक्ताओं के लिए यह सुनहरा मौका है, जिससे वह इसका लाभ लेकर अपने बिल के बकाए को पूरी तरह से समाप्त कर पाएंगे।
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जिन उपभोक्ताओं ने मई 2025 तक अपना बकाया बिल जमा नहीं किया है वे इस योजना के दायरे में आएंगे।
शासन की मंशा के अनुरूप जिले में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू की जा रही है। योजना का लाभ एलएमवी-एक (घरेलू) अधिकतम दो किलोवाट और एलएमवी-दो (वाणिज्यिक) एक किलोवाट भार श्रेणी के नेवर पेड (31 मार्च 2025 तक का संयोजन) और लांग अनपेड (अंतिम भुगतान 31 मार्च 2025 अथवा इससे पूर्व) उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके साथ ही बिजली चोरी से संबंधित सभी प्रकरणों में भी राजस्व निर्धारण पर छूट प्रदान की जाएगी।
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यदि उपभोक्ता अपना बकाया एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें 100 प्रतिशत ब्याज माफी और मूलधन पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। यह छूट तीन चरणों में मिलेगी। पहला चरण (एक से 31 दिसंबर 2025) जिसमें मूलधन पर 25 प्रतिशत छूट, दूसरा चरण (एक-31 जनवरी 2026) मूलधन पर 20 प्रतिशत छूट, तीसरा चरण (एक से 28 फरवरी 2026) मूलधन पर 15 प्रतिशत छूट मिलेगी।
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एसडीओ योगेश बघेल ने बताया कि उपभोक्ता चाहें तो अपने बकाया बिल 500 या 750 रुपये के आसान किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। वहीं बिजली चोरी मामलों में निर्धारित राजस्व पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट अनुमन्य की गई है। जिले में वर्तमान समय में 4,33,682 उपभोक्ता हैं। इसमें से ओटीएस के तहत लंबे समय से पेंडिंग उपभोक्ता 2,82,946 उपभोक्ताओं को मूलधन में छूट के लिए चयनित किया गया है जबकि जिले के सभी उपभोक्ताओं में से 1,20,213 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद अभी तक बिजली बिल नहीं जमा किया है।
एक्सईएन ज्ञानप्रकाश ने बताया ऐसे उपभोक्ताओं के लिए यह सुनहरा मौका है, जिससे वह इसका लाभ लेकर अपने बिल के बकाए को पूरी तरह से समाप्त कर पाएंगे।