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Siddharthnagar News: हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा
Mon, 10 Aug 2026 11:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Mon, 10 Aug 2026 11:41 PM IST
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सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद रफी की अदालत ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शोहरतगढ़ थाना में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर फोई उर्फ असलम निवासी नकथर थाना शोहरतगढ़ को दोषी पाया गया।
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शोहरतगढ़ थाना में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर फोई उर्फ असलम निवासी नकथर थाना शोहरतगढ़ को दोषी पाया गया।