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एसडीएम ने नेताओं को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ
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एसडीएम ने नेताओं को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ
डुमरियागंज। विधानसभा चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए एसडीएम ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बृहस्पतिवार को तहसील सभागार में बैठक की। इस दौरान एसडीएम ने उन्हें शासन व निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए उसका अनुपालन करने के लिए कहा।
एसडीएम प्रमोद कुमार ने कहा कि राजनीतिक दल और प्रत्याशी समय-समय पर शासन की ओर से जारी कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करें। रैली, सभा, प्रचार वाहन आदि के संबंध में निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देश का पालन करें। इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना होगा। रैली और सभा की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। नामांकन पत्र डाउनलोड करें तथा फीस जमा करने के लिए ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करें।
एसडीएम ने कहा मंदिरों, मस्जिदों, गिरिजाघरों अन्य पूजा स्थलों का चुनाव के दौरान सभा आदि के लिए इस्तेमाल करना, मतदाताओं को प्रलोभन देना, उन्हें डरानाख् धमकाना, मतदान केंद्रों से सौ मीटर के अंदर मत देने की याचना करना, मतदान के 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभा करना, मतदाताओं को अपने वाहन से मतदान केंद्र लाना व ले जाना प्रतिबंधित है। इस दौरान सपा नेता तोताराम, बसपा के वीरेंद्र कुमार, कांग्रेस के सचिदानंद पांडेय आदि मौजूद रहे।
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डुमरियागंज। विधानसभा चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए एसडीएम ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बृहस्पतिवार को तहसील सभागार में बैठक की। इस दौरान एसडीएम ने उन्हें शासन व निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए उसका अनुपालन करने के लिए कहा।
एसडीएम प्रमोद कुमार ने कहा कि राजनीतिक दल और प्रत्याशी समय-समय पर शासन की ओर से जारी कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करें। रैली, सभा, प्रचार वाहन आदि के संबंध में निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देश का पालन करें। इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना होगा। रैली और सभा की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। नामांकन पत्र डाउनलोड करें तथा फीस जमा करने के लिए ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करें।
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एसडीएम ने कहा मंदिरों, मस्जिदों, गिरिजाघरों अन्य पूजा स्थलों का चुनाव के दौरान सभा आदि के लिए इस्तेमाल करना, मतदाताओं को प्रलोभन देना, उन्हें डरानाख् धमकाना, मतदान केंद्रों से सौ मीटर के अंदर मत देने की याचना करना, मतदान के 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभा करना, मतदाताओं को अपने वाहन से मतदान केंद्र लाना व ले जाना प्रतिबंधित है। इस दौरान सपा नेता तोताराम, बसपा के वीरेंद्र कुमार, कांग्रेस के सचिदानंद पांडेय आदि मौजूद रहे।
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