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दुष्कर्मी को 20 साल कैद की सजा

Sat, 30 Apr 2022 11:06 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 30 Apr 2022 11:06 PM IST
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Rapist sentenced to 20 years imprisonment in Siddharthnagar
दुष्कर्मी को 20 साल कैद की सजा
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सिद्धार्थनगर। 12 वर्षीय बालिका को अगवा करके दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश ने दोषी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में एक आरोपित को दोषमुक्त करार दिया गया।
क्षेत्र के थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय बालिका को अगवा करके दुष्कर्म करने के मामले में वर्ष 2020 में पीड़िता के पिता की तहरीर पर दो लोगों पर केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले की जांच करके चार्जशीट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी। इस मामले में सुनवाई चल रही थी। शनिवार को सुनवाई में सभी विशेष अभियोजक पवन कर पाठक मामले की पैरवी कर रहे थे।
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शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रमोद कुमार सिंह द्वितीय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर जुगेश को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। श्यामू को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया। पीड़िता को पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है, जिसमें पीड़िता राज्य सरकार से अधिकतम क्षतिपूर्ति पाने की हकदार होगी।
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