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अब गांव में ही कर सकेंगे शादी

Sun, 16 May 2021 10:13 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 16 May 2021 10:13 PM IST
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Now you will be able to get married in the village itself
अब गांव में ही कर सकेंगे शादी
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मैरिज हाल पर लगा ग्रहण, शासन ने लगाई रोक
21 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में शादी-विवाह, धर्म-कर्म आदि सामूहिक गतिविधियों में लोगों की अधिकतम संख्या तय कर दी गई है। अब मैरिज हाल पर कार्यक्रम करने से भी रोक लगा दी गई है। लिहाजा निर्धारित संख्या में ही शादियों अब गांव या अपने घर पर ही किया जा सकेगा।

पहले कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रहने का फरमान था। इस बीच कोरोना संक्रमण काल के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शासन के निर्देश पर जिले में भी सभी एसडीएम ने आदेश जारी किया है। इसमें कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उपजिलाधिकारी नौगढ़ विकास कश्यप ने शादी, विवाह, व्यक्तिगत कार्यक्रमों के लिए अब किसी लॉन, हाल, सार्वजनिक स्थल पर आयोजित नहीं करने का निर्देश जारी किया है। सभी कार्यक्रम संबंधित को अपने निवास स्थान पर करना होगा, जिसमें 21 से अधिक लोग की सहभागिता न हो। कार्यक्रम को रात 10 बजे तक समाप्त करने की अनिवार्यता की गई है। शामिल व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने, मास्क और सैनिटाइज का प्रयोग भी करना होगा। डीएम दीपक मीणा ने बताया कि शासन के निर्देश का अनुपालन करने के लिए सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों, खंड विकास अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है।
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