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निर्धारित मूल्य से अधिक रकम लेने पर दर्ज होगा मुकदमा

Sun, 20 Jun 2021 11:23 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Jun 2021 11:23 PM IST
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निर्धारित मूल्य से अधिक रकम लेने पर दर्ज होगा मुकदमा
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उर्वरक के थोक विक्रेताओं की बैठक में डीएम ने दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। किसानों के लिए उर्वरक की कोई कमी नहीं है। जिले के सभी विक्रेता निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक की बिक्री करें। अधिक मूल्य लेने पर संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

यह चेतावनी जिलाधिकारी दीपक मीणा ने दी। वे रविवार को जिले के समस्त थोक उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिनिधियों के साथ उर्वरक की उपलब्धता व वितरण के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक कर रहे थे। जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि यूरिया, डीएपी, एनपीके पोटाश इत्यादि की कोई कमी नहीं है। बिक्री केंद्रों पर सरकारी, समितियों पर उर्वरक उपलब्ध है। डीएम ने कहा कि उर्वरकों की बिक्री निर्धारित मूल्य पर किया जाए। ऐसा न करने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराया कराया जाएगा। कृषकों को उनके जोत बही के आधार पर उर्वरक विक्रय किया जाए। प्रत्येक कृषक को पास मशीन से निकली पर्ची अवश्य दिया जाए। विक्रेताओं को क्यूआर कोड की सुविधा प्राप्त हो जाए। खराब पास मशीनों को अभियान चलाकर बदलवाने का निर्देश दिया। उप कृषि निदेशक लाल बहादुर यादव, जिला सहायक निबंधक सहकारिता समेत जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं की उपस्थिति रही।
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