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अब मरीजों को सैनिटाइजेशन के बाद ही दवाएं मिलेंगी
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अब मरीजों को सैनिटाइजेशन के बाद ही दवाएं मिलेंगी
दवाओं को सैनिटाइजेशन कराने का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश
मरीजों को संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से शासन ने जारी किया फरमान
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर सरकार ने मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए दवाओं के पत्ते, पैकिंग सैनिटाइज करने के बाद ही बेचना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के आदेश का कड़ाई से पालन हो इसके लिए औषधि निरीक्षकों को सघन मॉनिटरिंग करने का निर्देश जारी किया गया है।
कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर सरकार रोज नई कवायद करने में जुटी है। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के बाद अब लॉकडाउन के दौरान आवश्यक कार्यों के लिए घर से निर्धारित समय तक निकलने की छूट दी गई है। इसमें मरीज और उनके तीमारदारों को प्राथमिकता दी गई है। मेडिकल स्टोरों पर दवा वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। दवा की दुुकानों पर सुरक्षा व्यवस्था में जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है। संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार की ओर से आए दिन कोई न कोई ठोस पहल की जा रही है। शुक्रवार को अपर आयुक्त प्रशासन राहुल सिंह की ओर से पत्र जारी किया गया। पत्र के अनुसार कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए शासन हर कदम पर सतर्क है। लॉकडाउन के बाद भी आमजन को आवश्यक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्य किया जा रहा है। ऐसे में औषधियों के सीडीएफ, सीएफए की ओर से औषधि थोक विक्रेताओं, स्टॉकिस्टों को तथा इनके ओर से फुटकर औषधि विक्रेताओं एवं मेडिकल स्टोरों की ओर से मरीजों या तीमारदारों को औषधि वितरण करने से पूर्व सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अफजाल अनवर खान कहते हैं कि यह निर्णय अव्यवहारिक है। इस प्रक्रिया से तमाम दवाएं खराब होने की गुंजाइश बनी रहेगी। इसके बाद भी पालन किया जाएगा। औषधि निरीक्षक मोहित कुमार दीप ने बताया कि पत्र का अनुपालन करने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है।
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दवाओं को सैनिटाइजेशन कराने का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश
मरीजों को संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से शासन ने जारी किया फरमान
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर सरकार ने मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए दवाओं के पत्ते, पैकिंग सैनिटाइज करने के बाद ही बेचना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के आदेश का कड़ाई से पालन हो इसके लिए औषधि निरीक्षकों को सघन मॉनिटरिंग करने का निर्देश जारी किया गया है।
कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर सरकार रोज नई कवायद करने में जुटी है। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के बाद अब लॉकडाउन के दौरान आवश्यक कार्यों के लिए घर से निर्धारित समय तक निकलने की छूट दी गई है। इसमें मरीज और उनके तीमारदारों को प्राथमिकता दी गई है। मेडिकल स्टोरों पर दवा वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। दवा की दुुकानों पर सुरक्षा व्यवस्था में जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है। संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार की ओर से आए दिन कोई न कोई ठोस पहल की जा रही है। शुक्रवार को अपर आयुक्त प्रशासन राहुल सिंह की ओर से पत्र जारी किया गया। पत्र के अनुसार कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए शासन हर कदम पर सतर्क है। लॉकडाउन के बाद भी आमजन को आवश्यक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्य किया जा रहा है। ऐसे में औषधियों के सीडीएफ, सीएफए की ओर से औषधि थोक विक्रेताओं, स्टॉकिस्टों को तथा इनके ओर से फुटकर औषधि विक्रेताओं एवं मेडिकल स्टोरों की ओर से मरीजों या तीमारदारों को औषधि वितरण करने से पूर्व सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अफजाल अनवर खान कहते हैं कि यह निर्णय अव्यवहारिक है। इस प्रक्रिया से तमाम दवाएं खराब होने की गुंजाइश बनी रहेगी। इसके बाद भी पालन किया जाएगा। औषधि निरीक्षक मोहित कुमार दीप ने बताया कि पत्र का अनुपालन करने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है।
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