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Siddharthnagar News: नक्शा आवास का, बना लिया होटल, अस्पताल और स्कूल, 98 को भेजा नोटिस

Mon, 29 Jan 2024 01:06 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 29 Jan 2024 01:06 AM IST
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Map of accommodation, hotel, hospital and school made, notice sent to 98
: बिना मानक शहर में बने होटल, अस्पताल व स्कूल, शिकायत पर शुरू हुई जांच
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: होटल, अस्पताल व स्कूल के आगे नहीं है पार्किंग स्थल और आग बुझाने की व्यवस्था
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। शहर में आवासीय नक्शे पर दुकान, अस्पताल, स्कूल संचालित है। साथ ही व्यवसायिक नक्शा पास कराकर दुकान की जगह होटल का संचालन हो रहा है। इस पर विनियमित क्षेत्र प्राधिकारी की तरफ से 98 लोगों को नोटिस दिया गया है। इनमें होटल, अस्पताल व स्कूल संचालक सहित कामर्शियल भवन स्वामी शामिल हैं। उधर, शिकायत पर डीएम पवन अग्रवाल ने मामले की जांचकर कार्रवाई का निर्देश एसडीएम नौगढ़ को दिया है।
विनियमित क्षेत्र नौगढ़ (नगर पालिका सिद्धार्थनगर) में बीते वर्ष में तेजी से अनियोजित तरीके से निर्माण जारी है। विनियमित क्षेत्र नौगढ़ में सिंहेश्वरी मंदिर के आसपास, बसडिलिया, भीमापार, पकड़ी, मधुकरपुर, सनई, थरौली व जगदीशपुर समेत विभिन्न स्थानों पर तेजी से नई कॉलोनियां बन गई हैं। साथ ही दुकान, अस्पताल, स्कूल और होटल का भी तेजी से निर्माण हुआ है। यह निर्माण विनियमित क्षेत्र में पार्क अथवा ग्रीन बेल्ट समेत दूसरी योजनाओं के लिए प्रस्तावित भूमि पर भी हो रहे है।
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शास्त्रीनगर निवासी शकील अहमद ने डीएम पवन अग्रवाल को दिए शिकायती पत्र में विनियमित क्षेत्र में बिना उचित नक्शा के आवासीय व व्यवसायिक भवनों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने विनियमित क्षेत्र में ग्रीन जोन, कृषि जोन के लिए चिह्नित भूमि पर भवन निर्माण किए जाने का आरोप लगाते हुए मामले की जांचकर कार्रवाई करने की मांग है।
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डीएम ने मामले की जांच एसडीएम नौगढ़ डॉ. ललित कुमार मिश्र को सौंपी है।
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विनियमित क्षेत्र में तय होता है लैंड यूज
विनियमित क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए संपूर्ण भूमि को शामिल करते हुए भू-उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। इसकी महायोजना बनाने के तहत पहले संबंधित क्षेत्र की संपूर्ण आराजी शामिल करते हुए बेस मैप बनाया जाता है। इसमें संपूर्ण भू-भाग में सड़क, नाला, ग्रीन बेल्ट, पार्क, औद्योगिक एवं व्यावसायिक और सरकारी कार्यालय समेत अन्य उपयोग के लिए भूमि चिह्नित कर दी जाती है। महायोजना में चिह्नित भूमि के अनुसार ही आवासीय, व्यवसायिक एवं अन्य भवनों का निर्माण किया जा सकता है।
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पहले से हो रहा अनियोजित विकास
विनियमित क्षेत्र नौगढ़ की महायोजना-2021 में ग्रीन बेल्ट, पार्क अथवा अन्य कार्य के लिए चिह्नित भूमि पर अनियोजित विकास कार्य जारी है। महायोजना में इंदिरानगर में करबला के पास और बेलसड़ मोहल्ले में प्रस्तावित पार्क की भूमि में मकान बन गए हैं। इसी तरह बर्डपुर मार्ग पर प्रस्तावित बस अड्डा और विद्युत उपकेंद्र के लिए चिह्नित भूमि पर मकान बन गए हैं। साथ ही बांसी मार्ग पर प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर और विभिन्न महत्वपूर्ण सड़कों के स्थान पर मकान खड़े हो गए हैं।
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विनियमित क्षेत्र का होना है विस्तार
विनियमित क्षेत्र नौगढ़ की तैयार हो रही महायोजना 2031 के तहत सीमा विस्तार भी होना है। इसके तहत नए क्षेत्र में भी बिना उचित मानचित्र के भवनों का निर्माण नहीं हो सकता है। अब तक इसमें राजस्व ग्राम बर्डपुर नंबर 14, पटनी जंगल, थरौली, बेलसड़, जगदीशपुर, तेतरी बाजार, मुड़िला, बसडिलिया, डुमरिया, मधुकरपुर, सनई लंगड़ी समेत 40 गांव शामिल हैं। नगर पालिका विस्तार के बाद अब विनियमित क्षेत्र का भी विस्तार होना है, जिसमें 15 गांव और शामिल हो सकते है।

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बिना उचित नक्शा के बने अस्पताल, स्कूल, होटल संचालक व अन्य व्यवसायिक भवनों के स्वामियों को नोटिस दी गई है, जिसमें उचित स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ. ललित कुमार मिश्र, एसडीएम नौगढ़ एवं सचिव विनियमित क्षेत्र
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