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Siddharthnagar News: धर्मांतरण मामले के आरोपी शब्बीर मदनी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 25 Jul 2025 11:51 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Jul 2025 11:51 PM IST
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Bail plea of Shabbir Madni, accused in conversion case, rejected
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिद्धार्थनगर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुभव कटियार की अदालत ने नौकरी देने के झांसे में आरोपी अभियुक्त मौलाना शब्बीर अहमद मदनी की जमानत खारिज कर दी है।
अल फारूक इंटर कॉलेज इटवा के सेक्रेटरी मौलाना शब्बीर अहमद मदनी के खिलाफ नौकरी देने के लालच में धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में अखंड प्रताप सिंह की तहरीर पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को कोर्ट में पेशी हुई, पुलिस ने रिमांड एप्लिकेशन के जरिये याचना की। जिस पर न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
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उसके पैरवीकार ने जरिये अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया जिसपर न्यायालय ने अभियोजन अधिकारी से रिपोर्ट तलब की। शुक्रवार को उसके जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई की। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि वह निर्दोष हैं तथा रंजिशन उसे फंसाया गया है।
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