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Siddharthnagar News: डेढ़ वर्ष में दुर्घटना बीमा के दिलाए 94 लाख प्रतिकर
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। मार्ग दुर्घटना में पुलिसकर्मी देवानंद प्रसाद की मृत्यु हो गई। उनके आश्रितों ने वाहन स्वामी, ड्राइवर एवं बीमा कंपनी के खिलाफ प्रतिकर याचिका दाखिल की।
न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अरविंद राय ने त्वरित गति से विचार करके डेढ़ वर्ष में बीमा कंपनी से आश्रितों को 94 लाख रुपये प्रतिकर दिलाया।
देवानंद प्रसाद एचसीपी ट्रैफिक के पद पर सिद्धार्थनगर में कार्यरत थे। वह 15 नवंबर 2023 की देर रात को लक्ष्मी मूर्ति विसर्जन के लिए शोहरतगढ़ ड्यूटी पर पुलिस लाइंस सिद्धार्थनगर से बाइक से गए थे। ड्यूटी समाप्त करने के बाद वह पुलिस लाइंस आ रहे थे। शोहरतगढ़-चिल्हिया मार्ग पर चिल्हिया थाने के करीब पीछे से आ रही कार के चालक ने उनकी बाइक में पीछे से टक्कर मार की। इससे वह रोड पर घिसटते हुए गिर गए और गंभीर चोटें आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
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पुलिस ने केस दर्ज करके विवेचना के बाद ड्राइवर राम अजोरे शर्मा के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। पुलिसकर्मी के परिजन पत्नी मीना, पुत्र सिद्धार्थ कुमार अंकित कुमार, पुत्री श्वेता कुमारी एवं माता सुनैना देवी ने अधिवक्ता दिलीप कुमार श्रीवास्तव के जरिये मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में प्रतिकर याचिका दाखिल की।
याचिका में वाहन स्वामी दीप नरायन पांडेय, चालक राम अजोरे शर्मा एवं इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाया। न्यायालय ने विपक्षियों को तलब किया और मामले का विचारण करते हुए इंश्योरेंस कंपनी को क्षतिपूर्ति का जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ 94 लाख 84 हजार रुपये का प्रतिकर देने का आदेश दिया।इ
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सिद्धार्थनगर। मार्ग दुर्घटना में पुलिसकर्मी देवानंद प्रसाद की मृत्यु हो गई। उनके आश्रितों ने वाहन स्वामी, ड्राइवर एवं बीमा कंपनी के खिलाफ प्रतिकर याचिका दाखिल की।
न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अरविंद राय ने त्वरित गति से विचार करके डेढ़ वर्ष में बीमा कंपनी से आश्रितों को 94 लाख रुपये प्रतिकर दिलाया।
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देवानंद प्रसाद एचसीपी ट्रैफिक के पद पर सिद्धार्थनगर में कार्यरत थे। वह 15 नवंबर 2023 की देर रात को लक्ष्मी मूर्ति विसर्जन के लिए शोहरतगढ़ ड्यूटी पर पुलिस लाइंस सिद्धार्थनगर से बाइक से गए थे। ड्यूटी समाप्त करने के बाद वह पुलिस लाइंस आ रहे थे। शोहरतगढ़-चिल्हिया मार्ग पर चिल्हिया थाने के करीब पीछे से आ रही कार के चालक ने उनकी बाइक में पीछे से टक्कर मार की। इससे वह रोड पर घिसटते हुए गिर गए और गंभीर चोटें आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
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पुलिस ने केस दर्ज करके विवेचना के बाद ड्राइवर राम अजोरे शर्मा के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। पुलिसकर्मी के परिजन पत्नी मीना, पुत्र सिद्धार्थ कुमार अंकित कुमार, पुत्री श्वेता कुमारी एवं माता सुनैना देवी ने अधिवक्ता दिलीप कुमार श्रीवास्तव के जरिये मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में प्रतिकर याचिका दाखिल की।
याचिका में वाहन स्वामी दीप नरायन पांडेय, चालक राम अजोरे शर्मा एवं इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाया। न्यायालय ने विपक्षियों को तलब किया और मामले का विचारण करते हुए इंश्योरेंस कंपनी को क्षतिपूर्ति का जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ 94 लाख 84 हजार रुपये का प्रतिकर देने का आदेश दिया।इ