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Siddharthnagar News: 75 क्विंटल राशन कोटेदार ने दबाया, केस
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संवाद न्यूज एजेंसी
घोसियारी। शिवनगर डिड़ई थाना क्षेत्र एगडेंगवा गांव के कोटेदार पर राशन का गबन करने के मामले में केस दर्ज हुआ है। पूर्ति निरीक्षक खेसरहा की तहरीर पर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूर्ति निरीक्षक के मुताबिक 75 क्विंटल राशन के गबन करने की पुष्टि पर केस दर्ज करवाया गया है।
क्षेत्र के एकडेंगवा गांव के कोटेदार विक्रेता, संचालिका सगीता, उन्नति आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह ग्राम पंचायत एकडेंगवा के उचित दर खाद्यान वितरण में अनियमितता का आरोप लगा था। इस मामले में जिलाधिकारी के आदेश पर दुकान की जांच मई में की गई थी।
जांच में खाद्यान की उपलब्धता में गड़बड़ी सामने आई थी। 24 अप्रैल 2024 द्वारा विक्रेता की दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित करते हुए ग्राम पंचायत एकडेंगवा की दुकान का कोटा भी परमात्मा प्रसाद, ग्राम पंचायत करही बंगही की दुकान से संबद्ध करते हुए निलंबित विक्रेता को निर्देशित किया गया कि वह लगाए गए आरोपों अनियमितताओं के संबंध में अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें, और अपनी दुकान का ई- पारा मशीन एवं एच अवशेष संपूर्ण खाद्यान्न संबंधित विक्रेता को तत्काल उपलब्ध करा दें।
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उक्त पत्र जिसे विक्रेता के पति राजेश द्वारा 25 अप्रैल को प्राप्त किया गया। पूर्व निरीक्षक का कहना है कि लोगों की शिकायत पर और बार-बार कहने के बावजूद भी पूर्व का खाद्यान्न कोटेदार को नहीं दिया गया।
शिवनगर डिड़ई थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत ऐकडेंगवा में मार्च-अप्रैल में खाद्यान्न घोटाले का मामला प्रकाश में आया था, जिसको देखते हुए जांच में पूर्व निरीक्षक ने कोटे की दुकान को घोसियारी कोटे की दुकान में अटैच कर दिया था।
इसके बाद विभाग द्वारा पूर्ण खाद्यान्न जमा करने के लिए कोटेदार को बार-बार नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन कोटेदार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। इसके बाद मिले दिशा-निर्देश के क्रम में डिड़ई थाने में केस दर्ज करवाया गया।
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घोसियारी। शिवनगर डिड़ई थाना क्षेत्र एगडेंगवा गांव के कोटेदार पर राशन का गबन करने के मामले में केस दर्ज हुआ है। पूर्ति निरीक्षक खेसरहा की तहरीर पर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूर्ति निरीक्षक के मुताबिक 75 क्विंटल राशन के गबन करने की पुष्टि पर केस दर्ज करवाया गया है।
क्षेत्र के एकडेंगवा गांव के कोटेदार विक्रेता, संचालिका सगीता, उन्नति आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह ग्राम पंचायत एकडेंगवा के उचित दर खाद्यान वितरण में अनियमितता का आरोप लगा था। इस मामले में जिलाधिकारी के आदेश पर दुकान की जांच मई में की गई थी।
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जांच में खाद्यान की उपलब्धता में गड़बड़ी सामने आई थी। 24 अप्रैल 2024 द्वारा विक्रेता की दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित करते हुए ग्राम पंचायत एकडेंगवा की दुकान का कोटा भी परमात्मा प्रसाद, ग्राम पंचायत करही बंगही की दुकान से संबद्ध करते हुए निलंबित विक्रेता को निर्देशित किया गया कि वह लगाए गए आरोपों अनियमितताओं के संबंध में अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें, और अपनी दुकान का ई- पारा मशीन एवं एच अवशेष संपूर्ण खाद्यान्न संबंधित विक्रेता को तत्काल उपलब्ध करा दें।
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उक्त पत्र जिसे विक्रेता के पति राजेश द्वारा 25 अप्रैल को प्राप्त किया गया। पूर्व निरीक्षक का कहना है कि लोगों की शिकायत पर और बार-बार कहने के बावजूद भी पूर्व का खाद्यान्न कोटेदार को नहीं दिया गया।
शिवनगर डिड़ई थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत ऐकडेंगवा में मार्च-अप्रैल में खाद्यान्न घोटाले का मामला प्रकाश में आया था, जिसको देखते हुए जांच में पूर्व निरीक्षक ने कोटे की दुकान को घोसियारी कोटे की दुकान में अटैच कर दिया था।
इसके बाद विभाग द्वारा पूर्ण खाद्यान्न जमा करने के लिए कोटेदार को बार-बार नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन कोटेदार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। इसके बाद मिले दिशा-निर्देश के क्रम में डिड़ई थाने में केस दर्ज करवाया गया।