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राशन लेते समय देने होगा टीकाकरण प्रमाण पत्र
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श्रावस्ती। सरकारी दुकानों से राशन लेते समय अब कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही उसे आयुष्मान कार्ड के संबंध में जानकारी भी देनी होगी। इसके लिए जिले में शुक्रवार से अभियान प्रारंभ किया गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी दीपक कुमार वाष्णेय ने बताया की 16 से 30 सितंबर तक ऐसे पात्र लोग जिनका अब तक पात्र होने के बाद भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। उनके लिए ग्रामवार कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों में नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। लाभार्थी अपने पात्रता की जानकारी नजदीकी सेवा केंद्र, ग्राम की आशा बहू, कोटेदार एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। 21 सितंबर से प्रारंभ होने वाले नियमित वितरण के दौरान प्रत्येक कार्डधारक जो आयुष्मान कार्ड हेतु पात्र हैं। वह इसकी सूचना सरकारी दुकानदार को जरूर दें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्डधारक व परिवार के अन्य सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। वह लाभार्थी कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में प्राप्त प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर सभी वयस्क सदस्यों सहित संबंधित विक्रेता को अवश्य उपलब्ध कराएंगे।
विक्रेता लाभार्थियों का विवरण अपने रजिस्टर में दर्ज करते हुए वितरण के पश्चात उपर्युक्त विवरण संबंधित तहसील के आपूर्ति कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। आयुष्मान योजना के अंतर्गत लगने वाले कैंप में स्वयं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य को भेजकर अधिक से अधिक लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाने में कैंप के सदस्यों को उचित सहयोग प्रदान करेंगे। इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन कराने में प्रत्येक उचित दर विक्रेता सहयोग करेंगे। आगामी वितरण के दौरान समस्त उचित दर विक्रेता प्रत्येक राशनकार्ड धारक को यह अवगत कराएंगे कि राशन प्राप्त करने के लिए आयुष्मान कार्ड एवं वैक्सीनेशन के संबंध में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लाएं अन्यथा राशन प्राप्त करने में उन्हें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। प्रत्येक उचित दर विक्रेता का यह दायित्व होगा कि उससे संबंधित समस्त कार्डधारकों के परिवार में 18 वर्ष से ऊपर सभी सदस्यों का वैक्सीनेशन अवश्य हो जाय।
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इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी दीपक कुमार वाष्णेय ने बताया की 16 से 30 सितंबर तक ऐसे पात्र लोग जिनका अब तक पात्र होने के बाद भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। उनके लिए ग्रामवार कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों में नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। लाभार्थी अपने पात्रता की जानकारी नजदीकी सेवा केंद्र, ग्राम की आशा बहू, कोटेदार एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। 21 सितंबर से प्रारंभ होने वाले नियमित वितरण के दौरान प्रत्येक कार्डधारक जो आयुष्मान कार्ड हेतु पात्र हैं। वह इसकी सूचना सरकारी दुकानदार को जरूर दें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्डधारक व परिवार के अन्य सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। वह लाभार्थी कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में प्राप्त प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर सभी वयस्क सदस्यों सहित संबंधित विक्रेता को अवश्य उपलब्ध कराएंगे।
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विक्रेता लाभार्थियों का विवरण अपने रजिस्टर में दर्ज करते हुए वितरण के पश्चात उपर्युक्त विवरण संबंधित तहसील के आपूर्ति कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। आयुष्मान योजना के अंतर्गत लगने वाले कैंप में स्वयं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य को भेजकर अधिक से अधिक लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाने में कैंप के सदस्यों को उचित सहयोग प्रदान करेंगे। इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन कराने में प्रत्येक उचित दर विक्रेता सहयोग करेंगे। आगामी वितरण के दौरान समस्त उचित दर विक्रेता प्रत्येक राशनकार्ड धारक को यह अवगत कराएंगे कि राशन प्राप्त करने के लिए आयुष्मान कार्ड एवं वैक्सीनेशन के संबंध में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लाएं अन्यथा राशन प्राप्त करने में उन्हें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। प्रत्येक उचित दर विक्रेता का यह दायित्व होगा कि उससे संबंधित समस्त कार्डधारकों के परिवार में 18 वर्ष से ऊपर सभी सदस्यों का वैक्सीनेशन अवश्य हो जाय।
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