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Shravasti News: आज लगेगा एसआईआर का विशेष शिविर
Sun, 22 Feb 2026 01:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Sun, 22 Feb 2026 01:43 AM IST
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श्रावस्ती। एसआईआर को लेकर आज जिले के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में बीएलओ निर्वाचक नामावली के साथ मौजूद रहेंगे। मतदाता नामावली को देख फॉर्म संख्या छह, सात व आठ भर सकते हैं।
डीएम अश्विनी कुमार पांडेय ने बताया कि शिविर का आयोजन सुबह 10ः30 बजे से दोपहर 04ः30 बजे तक होगा। सभी से अपील है कि बूथ पर उपस्थित होकर निर्वाचक नामावली का निरीक्षण कर लें। अगर कोई पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से छूट गया है या उसे संसोधन करवाना है, तो वो बीएलओ से संबंधित फार्म लेकर भर सकता है।
नाम सम्मिलित करवाने के लिए मतदाताओं को फार्म छह के साथ घोषणा पत्र भरकर देना होगा। गलत मतदाता का नाम अगर शामिल हो गया है तो नाम हटाने के लिए फार्म सात और संसोधन के लिए फार्म आठ भरना होगा।
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फार्म छह के साथ देने होंगे ये प्रपत्र
डीएम ने बताया कि फार्म छह के साथ स्थानीय निकाय या नगर पालिका द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वाहन लाइसेंस, विभिन्न बोर्डों द्वारा जारी शैक्षिक प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट आदि को आयु प्रमाण पत्र के रूप में दे सकते हैं। साथ ही निवास के सबूत के तौर पर उस पते पर पानी, बिजली या गैस का कम से कम एक साल पुराना कनेक्शन, बैंक या डाकघर की पासबुक, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख आदि मतदाता दे सकते हैं।
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डीएम अश्विनी कुमार पांडेय ने बताया कि शिविर का आयोजन सुबह 10ः30 बजे से दोपहर 04ः30 बजे तक होगा। सभी से अपील है कि बूथ पर उपस्थित होकर निर्वाचक नामावली का निरीक्षण कर लें। अगर कोई पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से छूट गया है या उसे संसोधन करवाना है, तो वो बीएलओ से संबंधित फार्म लेकर भर सकता है।
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नाम सम्मिलित करवाने के लिए मतदाताओं को फार्म छह के साथ घोषणा पत्र भरकर देना होगा। गलत मतदाता का नाम अगर शामिल हो गया है तो नाम हटाने के लिए फार्म सात और संसोधन के लिए फार्म आठ भरना होगा।
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फार्म छह के साथ देने होंगे ये प्रपत्र
डीएम ने बताया कि फार्म छह के साथ स्थानीय निकाय या नगर पालिका द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वाहन लाइसेंस, विभिन्न बोर्डों द्वारा जारी शैक्षिक प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट आदि को आयु प्रमाण पत्र के रूप में दे सकते हैं। साथ ही निवास के सबूत के तौर पर उस पते पर पानी, बिजली या गैस का कम से कम एक साल पुराना कनेक्शन, बैंक या डाकघर की पासबुक, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख आदि मतदाता दे सकते हैं।