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11 जून तक वितरित होगा राशन
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श्रावस्ती। जिले के मनरेगा जॉब कार्डधारकों, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों एवं नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिकों (जो पात्र गृहस्थी कार्डधारक) व समस्त अंतोदय कार्डधारकों को एक जून से 11 जून के मध्य खाद्यान्न वितरित किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी क्यामुद्दीन अंसारी ने बताया है कि मई की भांति जून में भी एक से 11 तारीख के मध्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनुमन्य खाद्यान्न के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रतिकार्ड एक किलोग्राम चना निशुल्क वितरित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त एक जून से 11 जून 2020 तक आत्मनिर्भर योजना के तहत जिन प्रवासियों व अवरुद्ध प्रवासियों का अस्थायी राशनकार्ड जारी किया गया है। उन प्रवासी व अवरुद्ध प्रवासी कार्डधारकों को तीन किलोग्राम गेहूं व दो किलोग्राम चावल कुल पांच किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट एवं एक किलो चना प्रति कार्ड धारक परिवार की दर से निशुल्क वितरित किया जाएगा।
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यदि किसी कोटेदार की ओर से इसके एवज में उनसे पैसे की मांग की जाती है तो इसकी शिकायत लोग क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक, एसडीएम, तहसीलदार अथवा जिला पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में करें। जिससे संबंधितों पर कार्रवाई की जा सके।
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यह जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी क्यामुद्दीन अंसारी ने बताया है कि मई की भांति जून में भी एक से 11 तारीख के मध्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनुमन्य खाद्यान्न के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रतिकार्ड एक किलोग्राम चना निशुल्क वितरित किया जाएगा।
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इसके अतिरिक्त एक जून से 11 जून 2020 तक आत्मनिर्भर योजना के तहत जिन प्रवासियों व अवरुद्ध प्रवासियों का अस्थायी राशनकार्ड जारी किया गया है। उन प्रवासी व अवरुद्ध प्रवासी कार्डधारकों को तीन किलोग्राम गेहूं व दो किलोग्राम चावल कुल पांच किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट एवं एक किलो चना प्रति कार्ड धारक परिवार की दर से निशुल्क वितरित किया जाएगा।
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यदि किसी कोटेदार की ओर से इसके एवज में उनसे पैसे की मांग की जाती है तो इसकी शिकायत लोग क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक, एसडीएम, तहसीलदार अथवा जिला पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में करें। जिससे संबंधितों पर कार्रवाई की जा सके।