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30 तक जिले में लागू रहेगी निषेधाज्ञा

Sat, 11 Apr 2020 09:12 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 11 Apr 2020 09:12 PM IST
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Prohibitory orders will be applicable in the district till 30
श्रावस्ती। लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा भले ही अभी सरकार की ओर से न की गई हो, लेकिन जिला प्रशासन ने शनिवार को जिले में लागू निषेधाज्ञा को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इस दौरान अब तक जिन-जिन क्षेत्रों को जिन शर्तों पर छूट मिली हुई है या फिर जिन पर निषेध किया गया है। वह सभी नियम व कानून उसी प्रकार लागू रहेंगे। कृषि के लिए भी मौजूदा व्यवस्था लागू रहेगी।
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धारा 144 लागू रहने तक जिले में सभी सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्टेडियम, पर्यटक स्थल व जहां पर काफी भीड़ एकत्र होती है, यह सभी पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्द्धसरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, राजकीय निगम, मंडल एवं समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन रोडवेज, प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा पूर्णतया बंद रहेंगे। ऐसे स्थलों पर संबंधित कार्यालय द्वारा सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी।
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प्रतिबंध से यह रहेगा मुक्त
जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों यथा आवश्यक सामग्री आपूर्ति वाले वाहन, पशु पक्षी, मुर्गी, मछली, चारा ढुलाई करने वाले वाहन, एटीएम की कैश वैन, चीनी मिलों के गन्ना ढुलाई करने वाले वाहन, खाद्य एवं रसद जैसे फल, सब्जी, दूध, डेयरी, किराना, पेयजल, एलपीजी गैस, डीजल, पेट्रोलियम वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आपदा एवं राहत, राज्य संपत्ति विभाग, सूचना, जन संपर्क एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अग्निशमन/सिविल डिफेंस, आपातकालीन सेवाएं, टेलीफोन, इंटरनेट, डेटा सेंटर, नेटवर्क सर्विसेज, आईटी इनेबिल्ड सर्विसेज, आईटी संबंधित सेवाएं, ऐसे डेटा सेंटर जो आईटी सर्विसेज के संचालन के लिए आवश्यक हैं। डाक सेवाएं, बैंक, एटीएम, बीमा कंपनियां, ई-कॉमर्स, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, ऑयल एजेंसी, दवा की दुकान, चिकित्सकीय उपकरण, सामग्री एवं दवाइयों की निर्माण इकाइयां, पशु चिकित्सा एवं पशु आहार से संबंधित इकाईयां एवं विक्रेता, अपरिहार्य धार्मिक कार्य तथा अंतिम संस्कार से संबंधित सामग्री की दुकानें।
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यह होगा अनिवार्य
जिले में जब तक कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एपेडिमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपेडिमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 के प्राविधान लागू है। तब तक लोगों को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा।

यह आदेश रहेंगे प्रभावी
आवश्यक सेवाओं में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, गृह एवं गोपन, कारागार प्रशासन एवं सुधार, कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन, ऊर्जा एवं पानी से संबंधित कार्यालय एवं बिलिंग सेंटर, नगर विकास, खाद्य एवं रसद, किराना की दुकानों की बंदी व खोले जाने के संबंध में धारा 144 के तहत उप जिलाधिकारी भिनगा, इकौना व जमुनहा द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश प्रभावी रहेंगे।
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