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अब किसी भी दुकान से राशन ले सकेंगे उपभोक्ता

Fri, 04 Oct 2019 10:51 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Oct 2019 10:51 PM IST
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Now consumers can get ration from any shop
श्रावस्ती। जिले के राशन कार्ड धारक अब किसी भी कोटे की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। नगर क्षेत्र में राशनकार्ड पोर्टबिलिटी के सफल क्रियान्वयन के बाद अक्तूबर से यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू कर दी गई है।
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यह जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी क्यामुद्दीन अंसारी ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में राशन कार्ड पोर्टबिलिटी योजना लागू की गई थी। इसके तहत नगरीय क्षेत्र के उपभोक्ता नगर के किसी भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन ले सकते थे। इसकी सफलता के बाद यह व्यवस्था अब ग्रामीण क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई है।
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जहां राशनकार्ड पोर्टेबिलटी सुविधा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राशन की दुकान से संबद्ध कोई भी लाभार्थी जिले किसी भी उचित दर की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित लाभार्थी या उसके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति का आधार जुड़ा होना अनिवार्य है, क्योंकि समस्त पोर्टबिलिटी ट्रांजेक्शन आधार प्रमाणित होने के बाद ही किए जाएंगे।
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नान आधार अथवा प्राक्सी प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अपने राशनकार्ड से संबद्ध उचित दर की दुकान से संपर्क करना होगा। किसी भी दशा में इस व्यवस्था के अंतर्गत अन्यत्र उचित दर दुकान से पोर्टेबिलिटी के आधार पर प्राक्सी वितरण स्वीकार्य नहीं होगा। पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन के माध्यम से लाभार्थी का अपने राशनकार्ड पर अनुमन्य खाद्यान्न एक बार में ही प्राप्त करना होगा।
व्यवस्था के तहत एक लाभार्थी के पास खाद्यान्न प्राप्त करने का एक से अधिक मौका नहीं होगा। पोर्टबिलिटी द्वारा ट्रान्जेक्शन प्रारंभ होने के बाद किसी भी दशा में खाद्यान्न का मैनुअल वितरण किसी भी उचित दर की दुकान पर अनुमन्य नहीं होगा।

पोर्टबिलिटी की सुविधा मिट्टी के तेल के वितरण पर लागू नहीं होगी। मिट्टी का तेल लाभार्थी को अपनी मूल उचित दुकान से प्राप्त करना होगा। ऐसी उचित दर दुकानें, जो नो नेटवर्क जोन में आती है, उनसे संबद्ध कार्डधारकों के लिए राशनकार्ड पोर्टबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।
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