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जिला योजना समिति सदस्यों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी
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श्रावस्ती। जिला योजना समिति के सदस्यों के लिए चुनाव कराया जाएगा। जिसके लिए गुरुवार को निर्वाचन अधिकारी जिला योजना समिति की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के वर्गवार सदस्यों को निर्वाचित किया जाना है।
यह जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी जिला योजना समिति व जिलाधिकारी टीके शिबु ने बताया कि जिला योजना समिति के सदस्यों के लिए चुनाव के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के वर्गवार सदस्यों को निर्वाचित किया जाना है। जिनमें अनारक्षित वर्ग में 06, अनारक्षित वर्ग महिला में 03, अनुसूचित जाति के 02, अनुसूचित जाति महिला के 01, अन्य पिछड़ा वर्ग से 03 व अन्य पिछड़ा वर्ग महिला से 01 सदस्य का निर्वाचन किया जाना है। नाम निर्देशन पत्र जिलाधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन अधिकारी को न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के कक्ष संख्या 4 में 27 सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक दिये जा सकते हैं।
नाम निर्देशन पत्रों की जांच इसी दिन शाम चार बजे प्रारंभ होगी। यदि कोई अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो वह 31 अगस्त को स्वयं उपस्थित होकर सुबह 11 बजे से शाम 03 बजे तक वापस ले सकता है। निर्वाचन में मतदान आवश्यक हो तो मतदान तीन सितंबर को सुबह 08 बजे से 03 के बीच होगा। इसी दिन शाम तीन बजे से मतगणना प्रारम्भ की जायेगी। नाम निर्देशन पत्र 21 से 27 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 04 बजे तक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।
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यह जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी जिला योजना समिति व जिलाधिकारी टीके शिबु ने बताया कि जिला योजना समिति के सदस्यों के लिए चुनाव के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के वर्गवार सदस्यों को निर्वाचित किया जाना है। जिनमें अनारक्षित वर्ग में 06, अनारक्षित वर्ग महिला में 03, अनुसूचित जाति के 02, अनुसूचित जाति महिला के 01, अन्य पिछड़ा वर्ग से 03 व अन्य पिछड़ा वर्ग महिला से 01 सदस्य का निर्वाचन किया जाना है। नाम निर्देशन पत्र जिलाधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन अधिकारी को न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के कक्ष संख्या 4 में 27 सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक दिये जा सकते हैं।
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नाम निर्देशन पत्रों की जांच इसी दिन शाम चार बजे प्रारंभ होगी। यदि कोई अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो वह 31 अगस्त को स्वयं उपस्थित होकर सुबह 11 बजे से शाम 03 बजे तक वापस ले सकता है। निर्वाचन में मतदान आवश्यक हो तो मतदान तीन सितंबर को सुबह 08 बजे से 03 के बीच होगा। इसी दिन शाम तीन बजे से मतगणना प्रारम्भ की जायेगी। नाम निर्देशन पत्र 21 से 27 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 04 बजे तक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।
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