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मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 मार्च को
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श्रावस्ती। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण कार्य शनिवार से प्रारंभ हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 मार्च को किया जाएगा। ऐसे में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोग अपना नाम मतदाता सूची में देख कर दुरुस्त करा लें।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रभावित ग्राम पंचायतों के मतदाताओं की कंप्यूटरीकृत पांडुलिपि छह से 23 फरवरी तक तैयार कराई जाएगी। 24 फरवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जबकि 24 से 26 फरवरी को ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित मतदाता सूची का निरीक्षण किया जा सकेगा। इस पर 24 फरवरी से दो मार्च तक दावा व आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के लिए तीन से आठ मार्च तक का समय निर्धारित किया गया है।
दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के बाद पूरक सूचियों के पांडुलिपियों को तैयार कर उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्रवाई 09 से 14 मार्च तक कराई जाएगी। जबकि 15 मार्च को जनसामान्य के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी टीके शिबु ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में मामूली तौर से निवासी हो। वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रभावित ग्राम पंचायतों के मतदाताओं की कंप्यूटरीकृत पांडुलिपि छह से 23 फरवरी तक तैयार कराई जाएगी। 24 फरवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जबकि 24 से 26 फरवरी को ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित मतदाता सूची का निरीक्षण किया जा सकेगा। इस पर 24 फरवरी से दो मार्च तक दावा व आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के लिए तीन से आठ मार्च तक का समय निर्धारित किया गया है।
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दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के बाद पूरक सूचियों के पांडुलिपियों को तैयार कर उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्रवाई 09 से 14 मार्च तक कराई जाएगी। जबकि 15 मार्च को जनसामान्य के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी टीके शिबु ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में मामूली तौर से निवासी हो। वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है।
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