{"_id":"65f0a79a5306db92c70fb5b4","slug":"jail-and-fine-for-four-accused-of-murder-srawasti-news-c-104-1-slko1050-103992-2024-03-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shravasti News: हत्या के चार दोषियों को कारावास व जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shravasti News: हत्या के चार दोषियों को कारावास व जुर्माना
Wed, 13 Mar 2024 12:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Wed, 13 Mar 2024 12:36 AM IST
विज्ञापन
11 वर्ष पूर्व गंगाभागड़ में लाठी से पीटकर युवक की हुई थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रावस्ती। मल्हीपुर के गंगाभागड़ में 11 वर्ष पूर्व हुए बालक राम हत्याकांड में मंगलवार को जिला जज ने फैसला सुनाया। जिला जज ने दो दोषियों को आठ-आठ व दो को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिन्हें पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है।
अभियोजन की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह के अनुसार मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गंगाभगड़ में 20 जनवरी 2013 को फूस उठाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। इस दौरान हुई मारपीट में गांव निवासी बालकराम, उसके पिता झोथू व साधू यादव गंभीर रूप से जख्मी हुए। इलाज के दौरान बालकराम की मौत हो गई थी। मृतक के पिता झोथू की तहरीर पर मल्हीपुर पुलिस ने परशुराम, काशीराम, गुड्डू उर्फ जैसराम तथा भगोले के विरुद्ध केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा था। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने चारों पर आरोप सिद्ध करते हुए उन्हें दोषी करार दिया। जिला जज ने दोषी परशुराम व काशीराम को आठ-आठ वर्ष का सश्रम कारावास व पांच- पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जबकि गुड्डू उर्फ जैसराम व भगेलो को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पंकज देव गुप्ता ने बताया की अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रावस्ती। मल्हीपुर के गंगाभागड़ में 11 वर्ष पूर्व हुए बालक राम हत्याकांड में मंगलवार को जिला जज ने फैसला सुनाया। जिला जज ने दो दोषियों को आठ-आठ व दो को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिन्हें पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है।
अभियोजन की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह के अनुसार मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गंगाभगड़ में 20 जनवरी 2013 को फूस उठाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। इस दौरान हुई मारपीट में गांव निवासी बालकराम, उसके पिता झोथू व साधू यादव गंभीर रूप से जख्मी हुए। इलाज के दौरान बालकराम की मौत हो गई थी। मृतक के पिता झोथू की तहरीर पर मल्हीपुर पुलिस ने परशुराम, काशीराम, गुड्डू उर्फ जैसराम तथा भगोले के विरुद्ध केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा था। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने चारों पर आरोप सिद्ध करते हुए उन्हें दोषी करार दिया। जिला जज ने दोषी परशुराम व काशीराम को आठ-आठ वर्ष का सश्रम कारावास व पांच- पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जबकि गुड्डू उर्फ जैसराम व भगेलो को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पंकज देव गुप्ता ने बताया की अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन