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अपात्र ने लिया राशन तो अब होगी कार्रवाई
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श्रावस्ती। एसे अपात्र लोग जो फर्जी अभिलेखों के सहारे गरीबों का राशन ले रहे हैं। उनके ऊपर प्रशासन जल्द ही कार्रवाई करने जा रहा है। इसके लिए राशन कार्ड का सत्यापन कराया जाएगा। कार्रवाई से बचने के लिए यदि व्यक्ति चाहे तो स्वयं अपना कार्ड निरस्त करा सकता है।
गरीबों के राशन कार्ड पर अमीर कुंडली मारे बैठे हैं। इसके लिए अमीरों ने गलत अभिलेखों का सहारा लिया है। अब प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने जा रहा है। इसके लिए पहले राशन कार्डों का सत्यापन होगा। सत्यापन के दौरान जो लोग अपात्र पाए जाएंगे। और उससे पहले राशन का उठान कर चुके हैं। उनसे उठाए गए राशन की रिकवरी की जाएगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी दीपक कुमार वाष्णेय ने बताया कि जो लोग आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, वातानुकूलन यंत्र अथवा पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो वे सरकारी राशन लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक भूमि हो, जबकि शहरी क्षेत्र में ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान एवं 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों की आय दो लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो। जबकि शहरी क्षेत्र में ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय तीन लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो।
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ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस हो। वह सभी व्यक्ति अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लिए अपात्र हैं। ऐसे में वह अपना राशनकार्ड स्वत: निरस्त करा लें। अन्यथा जिले में राशनकार्ड सत्यापन के वृहद अभियान चलाये जाने पर सत्यापनकर्ताओं द्वारा यदि उन व्यक्तियों को अपात्र पाया जाता है। तो उन अपात्र कार्डधारकों से खाद्यान्न प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि से लेकर वर्तमान समय तक प्राप्त किये गये सरकारी खाद्यान्न के सापेक्ष सरकार द्वारा निर्धारित लागत मूल्य गेहूं 24.09 रुपये तथा चावल 32.64 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से रिकवरी की जाएगी।
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गरीबों के राशन कार्ड पर अमीर कुंडली मारे बैठे हैं। इसके लिए अमीरों ने गलत अभिलेखों का सहारा लिया है। अब प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने जा रहा है। इसके लिए पहले राशन कार्डों का सत्यापन होगा। सत्यापन के दौरान जो लोग अपात्र पाए जाएंगे। और उससे पहले राशन का उठान कर चुके हैं। उनसे उठाए गए राशन की रिकवरी की जाएगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी दीपक कुमार वाष्णेय ने बताया कि जो लोग आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, वातानुकूलन यंत्र अथवा पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो वे सरकारी राशन लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
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ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक भूमि हो, जबकि शहरी क्षेत्र में ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान एवं 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों की आय दो लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो। जबकि शहरी क्षेत्र में ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय तीन लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो।
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ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस हो। वह सभी व्यक्ति अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लिए अपात्र हैं। ऐसे में वह अपना राशनकार्ड स्वत: निरस्त करा लें। अन्यथा जिले में राशनकार्ड सत्यापन के वृहद अभियान चलाये जाने पर सत्यापनकर्ताओं द्वारा यदि उन व्यक्तियों को अपात्र पाया जाता है। तो उन अपात्र कार्डधारकों से खाद्यान्न प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि से लेकर वर्तमान समय तक प्राप्त किये गये सरकारी खाद्यान्न के सापेक्ष सरकार द्वारा निर्धारित लागत मूल्य गेहूं 24.09 रुपये तथा चावल 32.64 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से रिकवरी की जाएगी।