{"_id":"59a445fb4f1c1bc1018b45a7","slug":"81503938043-shravasti-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मारपीट व घर जलाने के चार आरोपियों को साढ़े सात वर्ष का सश्रम कारावास","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
मारपीट व घर जलाने के चार आरोपियों को साढ़े सात वर्ष का सश्रम कारावास
Updated Mon, 28 Aug 2017 10:04 PM IST
विज्ञापन
श्रावस्ती। महरूमुर्तिहा के मजरा भयापुरवा में 18 वर्ष पहले मारपीट व घर जलाने के मामले में कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। मारपीट व घर जलाने के मामले में चार आरोपियों को साढ़े सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मारपीट के मामले में दूसरे पक्ष के तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष कैद की सजा सुनाई।
भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम महरूमुर्तिहा के मजरा भयापुरवा में पांच जनवरी 1999 को शिवजी की मूर्ति स्थापित करने व पताका लगाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुआ था। इसमें बच्चू सिंह, विनोद सिंह, धर्मराज सिंह व पाटेश्वरी सिंह ने मिलकर दूसरे पक्ष के सुरेंद्र बहादुर सिंह व जगरूप सिंह को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया था। उनका फूस का छप्पर भी जला दिया था। सुरेंद्र बहादुर के भाई राजेंद्र बहादुर की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने चारों के विरुद्ध मारपीट व घर जलाने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय शिव कुमार सिंह ने बच्चू सिंह, विनोद सिंह, धर्मराज सिंह व पाटेश्वरी सिंह को साढ़े सात वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को साढ़े सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि मारपीट के मामले में दूसरे पक्ष के राजेंद्र सिंह, यारेगेंद्र सिंह व रमेश सिंह को एक एक वर्ष की कैद व प्रत्येक को ढाई हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इन दोनों मामले में अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सतीश कुमार मौर्य कर रहे थे। पुलिस ने सातों आरोपियों को अपनी अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार बहराइच ले जाकर निरुद्ध कर दिया है।
विज्ञापन
भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम महरूमुर्तिहा के मजरा भयापुरवा में पांच जनवरी 1999 को शिवजी की मूर्ति स्थापित करने व पताका लगाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुआ था। इसमें बच्चू सिंह, विनोद सिंह, धर्मराज सिंह व पाटेश्वरी सिंह ने मिलकर दूसरे पक्ष के सुरेंद्र बहादुर सिंह व जगरूप सिंह को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया था। उनका फूस का छप्पर भी जला दिया था। सुरेंद्र बहादुर के भाई राजेंद्र बहादुर की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने चारों के विरुद्ध मारपीट व घर जलाने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय शिव कुमार सिंह ने बच्चू सिंह, विनोद सिंह, धर्मराज सिंह व पाटेश्वरी सिंह को साढ़े सात वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को साढ़े सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि मारपीट के मामले में दूसरे पक्ष के राजेंद्र सिंह, यारेगेंद्र सिंह व रमेश सिंह को एक एक वर्ष की कैद व प्रत्येक को ढाई हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इन दोनों मामले में अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सतीश कुमार मौर्य कर रहे थे। पुलिस ने सातों आरोपियों को अपनी अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार बहराइच ले जाकर निरुद्ध कर दिया है।
विज्ञापन