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आठ अक्टूबर को आयोजित होगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम
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श्रावस्ती। जिले में 18 सितंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था। जिसे मौसम खराब होने के कारण स्थगित कर दिया गया है। अब यह कार्यक्रम आठ अक्तूबर को आयोजित किया जाएगा।
यह जानकारी देते हु मुख्य विकस अधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि मौसम खराब होने के कारण विगत 18 सितंबर को आयोजित होने वाला मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। जिसे अब आठ अक्तूबर को संपन्न कराया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम से जुड़े सभी विभागीय अधिकारी पूर्व में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र व्यक्तियों का सर्वेक्षण, सत्यापन तथा चयन के उपरांत कार्यक्रम संपादित कराना सुनिश्चित करें। यदि लक्ष्य से ज्यादा पात्र आवेदन प्राप्त होते हैं तो इनका मांग पत्र पांच अक्तूबर तक जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा दें।
संबंधित खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अपने नोडल अधिकारियों को चयनित व्यक्तियों की सूची भी पांच अक्तूबर तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन में निर्धारित कोविड-19 मानकों और सामाजिक दूरी का पालन किया जाना है। इसमें जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी जरूरी है। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि बाल विवाह किसी दशा में न होने पाए। और न ही किसी अपात्र का चयन ही किया जाए। (संवाद)
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यह जानकारी देते हु मुख्य विकस अधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि मौसम खराब होने के कारण विगत 18 सितंबर को आयोजित होने वाला मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। जिसे अब आठ अक्तूबर को संपन्न कराया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम से जुड़े सभी विभागीय अधिकारी पूर्व में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र व्यक्तियों का सर्वेक्षण, सत्यापन तथा चयन के उपरांत कार्यक्रम संपादित कराना सुनिश्चित करें। यदि लक्ष्य से ज्यादा पात्र आवेदन प्राप्त होते हैं तो इनका मांग पत्र पांच अक्तूबर तक जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा दें।
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संबंधित खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अपने नोडल अधिकारियों को चयनित व्यक्तियों की सूची भी पांच अक्तूबर तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन में निर्धारित कोविड-19 मानकों और सामाजिक दूरी का पालन किया जाना है। इसमें जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी जरूरी है। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि बाल विवाह किसी दशा में न होने पाए। और न ही किसी अपात्र का चयन ही किया जाए। (संवाद)
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