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फर्जी वरासत करने में लेखपाल व राजस्व निरीक्षक पर मुकदमा
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श्रावस्ती। मंदबुद्धि युवक की जमीन का वरासत फर्जी तरीके से बुआ के नाम कर दिया गया। इस मामले में न्यायालय ने हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक व बुआ के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस पर सिरसिया थाने में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामला सिरसिया के बलनपुर बसंतपुर गांव के मजरा दुबेपूरवा का है।
दुबेपुरवा निवासी कृष्ण कुमार मंद बुद्धि है। लगभग पंद्रह वर्ष पूर्व उसके पिता मोती राम उर्फ कल्लू लापता हो गए थे। उसकी मां की भी मौत हो चुकी है। इसके चलते कृष्ण कुमार अपनी नाना नानी के घर मोतीपुर बड़रहवा में ही रहता था। नाना नानी की भी मृत्यु हो जाने के बाद उसके फूफा हनुमान प्रसाद उसके संरक्षक बन गए। कुछ समय बाद उसकी बुआ ने जमीन की वरासत अपने नाम दर्ज करा ली।
इसकी जानकारी होने पर पीड़ित ने न्यायालय में वाद दर्ज कराया था। इसमें कृष्ण कुमार ने कहा था कि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वह अपने संरक्षक फूफा के साथ दुबेपुरवा स्थित अपने घर व खेती बाड़ी की देखभाल करने आता था और चला जाता था।
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कुछ दिन पूर्व आवश्यकता पर उसने भिनगा में खतौनी निकलवाई तो उसमें उसका व उसके पिता का नाम हटा कर फर्जी तरीके से कुंवारा पत्नी बुचनू का नाम दर्ज मिला। कुंवारा उसकी बुआ लगती है।
पीड़ित ने बताया कि उसकी भूमि सड़क किनारे होने के चलते काफी मंहगी है। इसी के कारण हल्का लेखपाल अमृत लाल मिश्रा व राजस्व निरीक्षक लालजी तिवारी ने उसकी जमीन का गलत वरासत कर दिया। इस मामले में पीड़ित ने न्यायालय से मामला दर्ज कराकर जांच की मांग की।
इस पर न्यायालय ने हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक के साथ कुंवारा के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य मामलों में मुकदमा पंजीकृत कर जांच करने का आदेश सिरसिया पुलिस को दिया था। पुलिस ने शनिवार रात न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
वहीं इस संबंध में थानाध्यक्ष सिरसिया आरपी यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर लेखपाल, राजस्व निरीक्षक व युवक की बुआ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में जांच की जा रही है।
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दुबेपुरवा निवासी कृष्ण कुमार मंद बुद्धि है। लगभग पंद्रह वर्ष पूर्व उसके पिता मोती राम उर्फ कल्लू लापता हो गए थे। उसकी मां की भी मौत हो चुकी है। इसके चलते कृष्ण कुमार अपनी नाना नानी के घर मोतीपुर बड़रहवा में ही रहता था। नाना नानी की भी मृत्यु हो जाने के बाद उसके फूफा हनुमान प्रसाद उसके संरक्षक बन गए। कुछ समय बाद उसकी बुआ ने जमीन की वरासत अपने नाम दर्ज करा ली।
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इसकी जानकारी होने पर पीड़ित ने न्यायालय में वाद दर्ज कराया था। इसमें कृष्ण कुमार ने कहा था कि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वह अपने संरक्षक फूफा के साथ दुबेपुरवा स्थित अपने घर व खेती बाड़ी की देखभाल करने आता था और चला जाता था।
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कुछ दिन पूर्व आवश्यकता पर उसने भिनगा में खतौनी निकलवाई तो उसमें उसका व उसके पिता का नाम हटा कर फर्जी तरीके से कुंवारा पत्नी बुचनू का नाम दर्ज मिला। कुंवारा उसकी बुआ लगती है।
पीड़ित ने बताया कि उसकी भूमि सड़क किनारे होने के चलते काफी मंहगी है। इसी के कारण हल्का लेखपाल अमृत लाल मिश्रा व राजस्व निरीक्षक लालजी तिवारी ने उसकी जमीन का गलत वरासत कर दिया। इस मामले में पीड़ित ने न्यायालय से मामला दर्ज कराकर जांच की मांग की।
इस पर न्यायालय ने हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक के साथ कुंवारा के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य मामलों में मुकदमा पंजीकृत कर जांच करने का आदेश सिरसिया पुलिस को दिया था। पुलिस ने शनिवार रात न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
वहीं इस संबंध में थानाध्यक्ष सिरसिया आरपी यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर लेखपाल, राजस्व निरीक्षक व युवक की बुआ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में जांच की जा रही है।