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विधायक श्रावस्ती सहित दो पर दर्ज होगा मुकदमा

Thu, 15 Jun 2017 03:04 AM IST
Updated Thu, 15 Jun 2017 03:04 AM IST
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विधायक श्रावस्ती सहित दो पर दर्ज होगा मुकदमा
विधायक श्रावस्ती सहित तीन पर दर्ज होगा मुकदमा
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जेल से भेजे गए शिकायती पत्र को जिला जज ने लिया संज्ञान
सीजेएम ने इकौना पुलिस को जारी किया आदेश
श्रावस्ती। विधायक श्रावस्ती, इकौना चौकी के पूर्व प्रभारी सहित एक अन्य के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने केस दर्ज करने का निर्देश एसओ इकौना को दिया है। जेल से आए एक कैदी के शिकायती पत्र को संज्ञान में लेते हुए जिला जज की ओर से दिए गए निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है। नौ जून को सीजेएम कोर्ट से हुए आदेश पर भी बुधवार तक पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। जेल से मिले शिकायती पत्र को संज्ञान में लेकर 156 (3) में आदेश करने का जिले में यह पहला मामला है।

चरस तस्करी के मामले में जिला जेल बहराइच में निरुद्ध रामसजन निवासी डिंगुराजोत ने सात जून को अपने पिता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में एक शिकायती पत्र भेजा था। इसमें उसने कहा है कि जेल जाने से पहले उसने अपना बगीचा बेचा था। बगीचा मौजूदा श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडे के मुंशी आचार्य ने खरीदा था। पेड़ काट कर आचार्य ले जाने लगा तो उसने कीमत अदा करने के बाद पेड़ ले जाने की बात कही थी। उसी समय आचार्य ने अपने मोबाइल से रामफेरन पांडे के मोबाइल पर बात कराई थी। इस दौरान रामफेरन पांडे ने कहा था कि आचार्य उनका मुंशी है। पेड़ ले जाने दो उसे पैसा मिलेगा। इसके बाद भी जब उसने पेड़ नहीं ले जाने दिया तो रामफरेन पांडे ने कस्बा चौकी प्रभारी अनिल पांडे को फोन कर दिया। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर उसे एनडीपीएस में फर्जी फंसा दिया। इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए जिलाजज सैय्यद मोहम्मद हसीब ने सीजेएम को उसी दिन मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी किया। इसी के क्रम में सीजेएम ने नौ जून को मामले की सुनवाई करते हुए मौजूदा श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडे, उनके मुंशी आचार्य व पूर्व चौकी प्रभारी इकौना अनिल पांडे के विरुद्ध मामला दर्ज करने का निर्देश इकौना पुलिस को दिया। मामले में अभी तक इकौना पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है। इस संबंध में थाना प्रभारी इकौना बीके सिंह ने बताया कि सीजेएम का आदेश प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है।
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