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कांवड़ यात्रा-त्योहारों के मददेनजर छह सितंबर तक जिले में निषेधाज्ञा लागू

Fri, 08 Jul 2022 11:46 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 08 Jul 2022 11:46 PM IST
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Prohibitory orders in force till September 6 in view of festivals
शामली। जिला प्रशासन ने त्योहारों एवं सावन में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलेभर मेेेेें निषेधाज्ञा छह सितंबर तक लागू कर दी है। जिले में दस जुलाई को ईद-उल-जुहा, 15 जुलाई से हरिद्वार कांवड़ यात्रा और 26 जुलाई को श्रावण महाशिवरात्रि, नौ अगस्त को मोहर्रम, 12 अगस्त को रक्षाबंधन, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 18 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी प्रस्तावित है। 15 जुलाई से कांवड़ यात्रा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम जसजीत कौर ने जिले मेेेेें निषेधाज्ञा छह सितंबर तक लागू की गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के मार्ग में आने वाली मीट, मछली व अंडे की दुकानें, रेस्टोरेंट तथा मीट फैक्टरी 14 से 27 जुलाई तक बंद रहेंगी। बिना अनुमति के कांवड़ शिविर नहीं लगाया जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। निषेधाज्ञा का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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