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अब ऑनलाइन होंगे वाहन संबंधी सभी काम

Sun, 01 Nov 2020 12:33 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2020 12:33 AM IST
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Now all vehicle related work will be online
शामली। वाहन स्वामियों को काम कराने के लिए अब एआरटीओ कार्यालय के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शासन ने वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही वाहन संबंधी सभी कार्यों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था तैयारी की गई है।
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एआरटीओ मुंशीलाल ने बताया कि अभी तक वाहन संबंधी कार्यों के लिए वाहन स्वामियों को कार्यालय आकर वाहन संबंधी डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते थे। अब अपर परिवहन आयुक्त (आईटी) उप्र विनय कुमार सिंह के निर्देश पर नई व्यवस्था लागू की गई है। जिस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए वाहन स्वामी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करते है और उन्हें संबंधित कार्य के लिए निर्धारित तिथि दी जाती है, उसी तरह अब वाहन सेवा संबंधी 10 कार्य भी ऑनलाइन किए जाएंगे।
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डॉक्यूमेंट अपलोड करने के समय ही उन्हें तिथि मिल जाएगी, उस तिथि को वाहन स्वामी एआरटीओ कार्यालय पहुंचकर अपना कार्य आसानी से करा सकेंगे। अगर कोई वाहन स्वामी किसी वजह से निर्धारित तिथि को नहीं पहुंच पाता तो उसे अगली तिथि दिए जाने की व्यवस्था रहेगी। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कमी या अधूरे पाए जाते है तो आवेदक को उसकी फाइल रिवर्स (वापस) कर दी जाएगी। आवेदक को कमी दूर कर डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करने होंगे। शनिवार से डॉक्यूमेंट अपलोड होने की व्यवस्था शुरू हो गई है। दो-तीन दिन में स्लाट अप्वाइंटमेंट की व्यवस्था भी शुरू हो जाएगी।
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ये होगी प्रक्रिया
स्लाट अप्वाइंटमेंट कान्फ्रीग्रेशन फिटनेस सेवाओं की तरह कार्यालय के ऑफिस एडमिन की लॉगिन आईडी द्वारा वाहन के अप्वाइंटमेंट पोर्टल पर ये कार्य किए जाएंगे। स्लाट अप्वाइंटमेंट के कान्फ्रीग्रेशन के दौरान डेली टाइम स्लाट, दैनिक कोटा की संख्या, माह में पड़ने वाले अवकाश, आवेदन हेतु डेट गैप और फिजिकल काउंटर का असाइनमेंट किया जाएगा।
नई व्यवस्था में वाहन संबंधी ऑनलाइन ये होंगे काम
- अन्य जनपद या प्रांत से आने वाले वाहन का स्वामित्व स्थानांतरण।
- वाहन स्वामी की मृत्यु की दशा में वाहन का स्वामित्व अंतरण।
- नीलामी की दशा में क्रय की गई वाहन का स्वामित्व अंतरण।
- वाहन के पंजीयन का नवीनीकरण।
- वाहन के प्रति अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करना।
- हाईपोथिकेशन (बंधक) का पृष्ठांकन।
- हाईपोथिकेशन का निरस्तीकरण।
- परमिट का नवीनीकरण।
- पंजीयन पुस्तिका में पता परिवर्तन।
- पंजीयन पुस्तिका की द्वितीय प्रति।
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