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कैराना: सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत पर हाईकोर्ट में नहीं हुई सुनवाई, गैंगस्टर का मुकदमा अभी लिस्ट में ही नहीं
Fri, 13 May 2022 11:18 AM IST
मेरठ ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, शामली
अमर उजाला ब्यूरो, शामली
Published by: मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 13 May 2022 11:18 AM IST
सार
सपा विधायक नाहिद हसन की हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। एक मुकदमे की सुनवाई आज होगी, जबकि गैंगस्टर का मुकदमा अभी सुनवाई की लिस्ट में नहीं है।
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सपा विधायक नाहिद हसन और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
गैंगस्टर और अमानत में खयानत के दो मुकदमों में जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन की हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई नहीं हुई। एक मुकदमे में शुक्रवार यानी आज की तारीख लगाई गई। जबकि गैंगस्टर का मुकदमा अभी सुनवाई की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया।
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शामली जनपद के कैराना में फरवरी 2021 में तत्कालीन कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा ने सपा विधायक नाहिद हसन व उनकी माता तब्बसुम बेगम सहित 40 लोगो के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार करके एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया था।
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नाहिद हसन के अधिवक्ता ने कैराना स्थित एमपीएमएलए कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद नाहिद हसन के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट की शरण ली थी।
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इसके अलावा 2019 में झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी खुशनाम निवासी महिला ने भी नाहिद हसन के विरुद्ध अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कराया था। गुरवार को हाई कोर्ट में नाहिद हसन पर अमानत में खयानत के मुकदमे में जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं होने के कारण उन्हें शुक्रवार की तारीख दी गई है। जबकि गैंगस्टर के मुकदमे की तारीख अभी तक लिस्ट में नहीं आई है।
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