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फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए करें जागरूक : एसडीएम
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ऊन तहसील सभागार में बैठक लेती एसडीएम निकिता शर्मा
- फोटो : SHAMLI
फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए करें जागरूक : एसडीएम
शामली, ऊन। तहसील सभागार में मंगलवार को किसानों को फसल अवशेष जलाने से रोकने को लेकर बैठक हुई। जिसमें एसडीएम निकिता शर्मा ने फसल अवशेष जलाने से रोकने और शासनादेश का उल्लंघन करने पर अर्थदंड लगाने के निर्देश सभी सचिव, लेखपाल व कृषि विभाग के कर्मचारियों को दिए।
बैठक में एसडीएम ने किसानों द्वारा फसलों के अवशेष जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण की समस्या और भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होने के बारे में बताया। उन्होंने सभी कर्मचारियों से किसानों के साथ बैठक कर जागरूक करने, फसल अवशेष के निदान के बारे में बताने के निर्देश दिए। कहा कि सभी कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों में इस पर रोक लगाएं। उन्होंने बताया कि जो किसान फसल अवशेष जलाएगा, उस पर दो एकड़ तक 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ तक 5000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि पर 15000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। किसान ने पुनरावृत्ति की तो उसे सरकार की सभी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
तहसीलदार भोपाल सिंह ने सभी लेखपालों से अपने अपने क्षेत्र में निगरानी रखने के निर्देश दिए। कृषि विभाग के उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कैराना अमित कुमार ने सभी कर्मचारियों को डी कंपोजर तैयार करने की विधि और प्रयोग करने के तरीके के बारे में बताया। अपने क्षेत्र के किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में कृषि विभाग की ओर से सभी कर्मचारियों को डीकंपोजर वितरित किया गया, जिसे किसानों को दिया जा सके। बैठक में ब्लॉक सचिव लेखपाल व कृषि विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।
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शामली, ऊन। तहसील सभागार में मंगलवार को किसानों को फसल अवशेष जलाने से रोकने को लेकर बैठक हुई। जिसमें एसडीएम निकिता शर्मा ने फसल अवशेष जलाने से रोकने और शासनादेश का उल्लंघन करने पर अर्थदंड लगाने के निर्देश सभी सचिव, लेखपाल व कृषि विभाग के कर्मचारियों को दिए।
बैठक में एसडीएम ने किसानों द्वारा फसलों के अवशेष जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण की समस्या और भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होने के बारे में बताया। उन्होंने सभी कर्मचारियों से किसानों के साथ बैठक कर जागरूक करने, फसल अवशेष के निदान के बारे में बताने के निर्देश दिए। कहा कि सभी कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों में इस पर रोक लगाएं। उन्होंने बताया कि जो किसान फसल अवशेष जलाएगा, उस पर दो एकड़ तक 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ तक 5000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि पर 15000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। किसान ने पुनरावृत्ति की तो उसे सरकार की सभी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
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तहसीलदार भोपाल सिंह ने सभी लेखपालों से अपने अपने क्षेत्र में निगरानी रखने के निर्देश दिए। कृषि विभाग के उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कैराना अमित कुमार ने सभी कर्मचारियों को डी कंपोजर तैयार करने की विधि और प्रयोग करने के तरीके के बारे में बताया। अपने क्षेत्र के किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में कृषि विभाग की ओर से सभी कर्मचारियों को डीकंपोजर वितरित किया गया, जिसे किसानों को दिया जा सके। बैठक में ब्लॉक सचिव लेखपाल व कृषि विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।
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