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Shamli News: घर-घर की जा रही मतदाता सूची की जांच
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ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली।जिले की ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य 19 अगस्त से शुरू हो गया है। इस दौरान बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) घर-घर जाकर मतदाता सूचियों की जांच करेंगे और छूटे हुए नामों को जोड़ा जाएगा।
अपर जिलाधिकारी सत्येन्द्र सिंह ने बताया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में मृतक या स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम विलोपित किए जाएंगे, साथ ही गलत प्रविष्टियों में संशोधन भी होगा। नए मकानों में रहने वाले पात्र नागरिकों के नाम भी सूची में जोड़े जाएंगे।
कौन करा सकता है नाम दर्ज
ऐसे सभी भारतीय नागरिक जो 01 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर चुके हैं और ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करते हैं।पात्र व्यक्ति को अन्यथा अयोग्य घोषित न किया गया हो। अयोग्य वे लोग होंगे जो भारत के नागरिक नहीं हैं, जिन्हें सक्षम न्यायालय ने मानसिक रूप से विकृत घोषित किया है, अथवा जो निर्वाचन से जुड़े अपराधों/भ्रष्ट आचरण के कारण मताधिकार से वंचित हैं।
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अधिकारियों की अपील
अपर जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि लोकतंत्र की बुनियाद सही मतदाता सूची है, इसलिए सभी लोग अपने और परिवार के पात्र सदस्यों के नाम सूची में दर्ज अवश्य कराएं। बीएलओ के घर आने पर उन्हें आवश्यक सूचना उपलब्ध कराएं और बिना जानकारी दिए वापस न करें।
यदि किसी ग्राम पंचायत में 26 अगस्त तक बीएलओ नहीं पहुंचता या किसी प्रकार की शिकायत है, तो तत्काल जिला मजिस्ट्रेट, प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या खंड विकास अधिकारी से सीधे संपर्क करें।
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संवाद न्यूज एजेंसी
शामली।जिले की ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य 19 अगस्त से शुरू हो गया है। इस दौरान बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) घर-घर जाकर मतदाता सूचियों की जांच करेंगे और छूटे हुए नामों को जोड़ा जाएगा।
अपर जिलाधिकारी सत्येन्द्र सिंह ने बताया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में मृतक या स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम विलोपित किए जाएंगे, साथ ही गलत प्रविष्टियों में संशोधन भी होगा। नए मकानों में रहने वाले पात्र नागरिकों के नाम भी सूची में जोड़े जाएंगे।
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कौन करा सकता है नाम दर्ज
ऐसे सभी भारतीय नागरिक जो 01 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर चुके हैं और ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करते हैं।पात्र व्यक्ति को अन्यथा अयोग्य घोषित न किया गया हो। अयोग्य वे लोग होंगे जो भारत के नागरिक नहीं हैं, जिन्हें सक्षम न्यायालय ने मानसिक रूप से विकृत घोषित किया है, अथवा जो निर्वाचन से जुड़े अपराधों/भ्रष्ट आचरण के कारण मताधिकार से वंचित हैं।
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अधिकारियों की अपील
अपर जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि लोकतंत्र की बुनियाद सही मतदाता सूची है, इसलिए सभी लोग अपने और परिवार के पात्र सदस्यों के नाम सूची में दर्ज अवश्य कराएं। बीएलओ के घर आने पर उन्हें आवश्यक सूचना उपलब्ध कराएं और बिना जानकारी दिए वापस न करें।
यदि किसी ग्राम पंचायत में 26 अगस्त तक बीएलओ नहीं पहुंचता या किसी प्रकार की शिकायत है, तो तत्काल जिला मजिस्ट्रेट, प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या खंड विकास अधिकारी से सीधे संपर्क करें।