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दो राशन डीलरों के खिलाफ रिपोर्ट, एक दुकान निलंबित

Mon, 12 Mar 2018 11:55 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/शामली।
ब्यूरो, अमर उजाला/शामली। Updated Mon, 12 Mar 2018 11:55 PM IST
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Report against two ration dealers, one shop suspended
compalin - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
 शामली/कांधला। गढ़ीअब्दुल्ला खां गांव में राशन वितरण में गड़बड़ी करने के आरोप में जांच के बाद राशन की दुकान निलंबित कर दी गई है। वहीं, जसाला में राशन डीलर की दुकान की जांच के लिए गई आपूर्ति निरीक्षक के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज हुई है। आल्दी के राशन डीलर पर खाद्यान्न बाजार में बेचने के लिए जाते समय पकड़ने पर तहरीर दी गई है।
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कांधला थाना क्षेत्र के गांव जसाला में तीन दिन पूर्व पूर्ति निरीक्षक दीपा वर्मा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर जांच करने के लिए पहुंची थी। स्टॉक रजिस्टर मांगने पर राशन डीलर ने मना कर दिया था। जांच की गई तो राशन वितरण में खामियां पाए जाने पर कार्रवाई किए जाने को लेकर राशन डीलर आगबबूला हो गया था। आरोप है कि राशन डीलर ने पूर्ति निरीक्षक दीपा वर्मा के साथ अभद्र व्यवहार किया और उनके हाथ से सरकारी दस्तावेज छीन लिए थे। सोमवार को पूर्ति निरीक्षक दीपा वर्मा ने कांधला थाने पहुंचकर राशन डीलर के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
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उधर, पूर्ति निरीक्षक कंवर सिंह ने थाने में तहरीर देकर बताया कि गांव आल्दी निवासी संजय कुमार चौहान के नाम सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान आवंटित की गई है। पिछले काफी दिनों से ग्रामीणों की शिकायत मिल रही थी कि राशन वितरण नहीं किया जा रहा है और दूसरे राज्य में ले जाकर बेचा जा रहा है।
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वहीं, रविवार शाम मुखबिर की सूचना पर नायब तहसीलदार कामेंद्र गुप्ता और पूर्ति निरीक्षक कंवर सिंह ने अनाज से लदे डीसीएम को कैराना यमुना पुल के नजदीक पकड़ लिया। उक्त राशन को बाजार में बेचने के लिए पानीपत ले जाया जा रहा था। मामले में पूर्ति निरीक्षक कंवर सिंह की ओर से राशन डीलर संजय चौहान के खिलाफ कांधला थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जिला पूर्ति अधिकारी ओम हरि उपाध्याय ने बताया कि आल्दी- जसाला के राशन डीलरो के खिलाफ डीएम से अनुमति लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है।


जसाला के राशन डीलर के विरूद्ध आपूर्ति निरीक्षक के साथ अभद्र व्यवहार करने व सरकारी कार्य मे बाधा पहुंचाने का आरोप है। उन्होंने बताया कि आल्दी राशन डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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