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गुंडा एक्ट में छह माह के लिए जिला बदर किए

Mon, 11 Feb 2019 11:35 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 11 Feb 2019 11:35 PM IST
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गुंडा एक्ट में छह माह के लिए जिला बदर किए
शामली। जिले में गुंडा एक्ट के तहत तीन आरोपियों को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। जिला बदर किया गए बदमाशों में राशिद निवासी मालीपुर थाना कांधला, हैदर निवासी मोहल्ला ऑल दरमियान, थाना कैराना, विनीत निवासी ग्राम लपराना थाना झिंझाना को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। डीएम के अनुसार गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
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फूड सेफ्टी आफिसर के दौरे से मचा हड़कंप
शामली। फूड सेफ्टी ऑफिसर सुनील कुमार ने थाना भवन कस्बे में अभियान चलाकर ठेली वालों को सख्त निर्देश दिए कि छोले भटूरे, चाट, बिरयानी, चाऊमीन, बर्गर की ठेलियों वाले बासी खाद्य पदार्थ को न बेचे। खाद्य पदार्थों को ढककर रखें, ढक्कन वाली डस्ट बीन का प्रयोग करते हुए साफ सफाई रखने के सख्त निर्देश दिए। चेतावनी दी कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो सख्त करवाई की जाएगी।
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