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गठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज

Fri, 05 Apr 2019 11:06 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 05 Apr 2019 11:06 PM IST
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गठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज
गठबंधन प्रत्याशी तबस्सुम हसन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
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अमर उजाला ब्यूरो
झिंझाना (शामली)। महागठबंधन की प्रत्याशी तबस्सुम हसन के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थाने के एसएसआई की ओर से यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
गठबंधन की कैराना लोकसभा प्रत्याशी तबस्सुम हसन का बृहस्पतिवार की शाम झिंझाना के बिड़ौली बस स्टैंड पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन समारोह कार्यक्रम था। तबस्सुम हसन की पुत्री इकरा हसन ने कार्यालय का शुभारंभ किया था। समारोह पर एसडीएम कैराना और सीओ ने निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट थाना झिंझाना को भेजकर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। एसडीएम कैराना डाक्टर अमित पाल शर्मा ने बताया कि चुनाव आयोग के नियमानुसार प्रत्याशी के कार्यालय पर एक झंडा व एक बैनर होना चाहिए। मगर, गठबंधन प्रत्याशी की ओर से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करके ज्यादा चुनाव प्रचार सामग्री इकट्ठा की गई थी। गठबंधन प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह का निरीक्षण करने के बाद रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। बताया कि थाना झिंझाना के एसएसआई देवेंद्र कुमार शर्मा की तरफ से तबस्सुम हसन के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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पूर्व में दर्ज हो चुके दो नेताओं पर मुकदमे
झिंझाना। इससे पूर्व थाना झिंझाना में दो नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में आए कांग्रेस नेता इमरान मसूद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की गई थी। इस पर सेक्टर मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह की तरफ से इमरान मसूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के पक्ष में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की विजय संकल्प रैली में शामली से भाजपा विधायक तेजेंद्र निर्वाल द्वारा सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के परिवार पर की गई टिप्पणी को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट अमित कुमार पांडे ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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