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विद्युत चोरी निरोधक थाने बनाने की कवायद
Updated Sun, 05 Aug 2018 10:32 PM IST
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शामली। बिजली चोरी रोकने, बिजली चोरी के मामलों में रिपोर्ट दर्ज करने और विवेचना के लिए अलग से थाना बनेगा। इसके लिए शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रमुख सचिव गृह ने इस संबंध में ऊर्जा निगम के प्रमुख सचिव तथा सभी जनपदों में थानों की स्थापना के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र भेजा है।
सात जून को अधिसूचना जारी हुई थी। प्रमुख सचिव (गृह) अरविंद कुमार ने 21 जुलाई को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर विद्युत चोरी निरोधक थानों की स्थापना कराने का निर्देश दिया है। खास बात यह है कि विद्युत चोरी निरोधक थाने की स्थापना के लिए अलग से कोई भवन नहीं बनेगा। बल्कि पावर कारपोरेशन के भवन में ही इसका संचालन होगा। उसी परिसर में हवालात और मालखाना बनाया जाएगा। जहां विद्युत निगम के पास ऐसा कोई भवन नहीं होगा, जहां यह थाने संचालित हो सकें, वहां भवन किराये पर लिया जाएगा। उसका पूरा खर्च यूपीपीसीएल तथा उसके अधीन आने वाले निगमों द्वारा किया जाएगा। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि विद्युत चोरी निरोधक थानों की स्थापना के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। इस संबंध में विद्युत विभाग और पुलिस अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
विद्युत चोरी रोकने को मौजूदा स्थिति
उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड में विद्युत चोरी की रोकथाम को 88 प्रवर्तन दल गठित है। जिनमें अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों की संख्या 487 निर्धारित है। प्रवर्तन दलों के अराजपत्रित कर्मियों पर नियंत्रण एवं सतर्कता तथा उनके पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों हेतु अपर पुलिस महानिदेशक सतर्कता के साथ पुलिस अधीक्षक का एक पद, अपर पुलिस अधीक्षक के छह पद और सीओ के 12 पद स्वीकृत हैं।
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नए थानों के लिए कार्मिकों की व्यवस्था
प्रदेश के कुल 75 विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने हेतु निरीक्षक के 75 पद, उपनिरीक्षक के 375 पद, मुख्य आरक्षी के 675 पद, आरक्षी के 675 पद एवं मुख्य आरक्षी कन्सोल आपरेटर के 150 पद सहित कुल 1950 अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के पदों के सृजन की कार्रवाई गृह विभाग द्वारा की जाएगी। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के 150 कर्मचारी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा अपने स्तर से उपलब्ध कराए जाएंगे।
मॉनीटरिंग के लिए 28 पद
प्रशासनिक पर्यवेक्षण, संचालन एवं नियंत्रण हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक का एक पद, पुलिस अधीक्षक के दो पद, अपर पुलिस अधीक्षक के छह पद एवं पुलिस उपाधीक्षक के 19 पदों सहित कुल 28 पद आवश्यक हैं। उक्त 28 पदों में से वर्तमान में पुलिस अधीक्षक का एक पद, अपर पुलिस अधीक्षक के छह पद एवं पुलिस उपाधीक्षक के 12 पदों सहित कुल 19 पद उपलब्ध हैं। शेष नौ आवश्यक अतिरिक्त पदों में से पुलिस उप महानिरीक्षक का एक पद तथा पुलिस अधीक्षक का एक पद समायोजन के आधार पर कराया जाएगा।
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सात जून को अधिसूचना जारी हुई थी। प्रमुख सचिव (गृह) अरविंद कुमार ने 21 जुलाई को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर विद्युत चोरी निरोधक थानों की स्थापना कराने का निर्देश दिया है। खास बात यह है कि विद्युत चोरी निरोधक थाने की स्थापना के लिए अलग से कोई भवन नहीं बनेगा। बल्कि पावर कारपोरेशन के भवन में ही इसका संचालन होगा। उसी परिसर में हवालात और मालखाना बनाया जाएगा। जहां विद्युत निगम के पास ऐसा कोई भवन नहीं होगा, जहां यह थाने संचालित हो सकें, वहां भवन किराये पर लिया जाएगा। उसका पूरा खर्च यूपीपीसीएल तथा उसके अधीन आने वाले निगमों द्वारा किया जाएगा। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि विद्युत चोरी निरोधक थानों की स्थापना के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। इस संबंध में विद्युत विभाग और पुलिस अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
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विद्युत चोरी रोकने को मौजूदा स्थिति
उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड में विद्युत चोरी की रोकथाम को 88 प्रवर्तन दल गठित है। जिनमें अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों की संख्या 487 निर्धारित है। प्रवर्तन दलों के अराजपत्रित कर्मियों पर नियंत्रण एवं सतर्कता तथा उनके पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों हेतु अपर पुलिस महानिदेशक सतर्कता के साथ पुलिस अधीक्षक का एक पद, अपर पुलिस अधीक्षक के छह पद और सीओ के 12 पद स्वीकृत हैं।
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नए थानों के लिए कार्मिकों की व्यवस्था
प्रदेश के कुल 75 विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने हेतु निरीक्षक के 75 पद, उपनिरीक्षक के 375 पद, मुख्य आरक्षी के 675 पद, आरक्षी के 675 पद एवं मुख्य आरक्षी कन्सोल आपरेटर के 150 पद सहित कुल 1950 अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के पदों के सृजन की कार्रवाई गृह विभाग द्वारा की जाएगी। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के 150 कर्मचारी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा अपने स्तर से उपलब्ध कराए जाएंगे।
मॉनीटरिंग के लिए 28 पद
प्रशासनिक पर्यवेक्षण, संचालन एवं नियंत्रण हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक का एक पद, पुलिस अधीक्षक के दो पद, अपर पुलिस अधीक्षक के छह पद एवं पुलिस उपाधीक्षक के 19 पदों सहित कुल 28 पद आवश्यक हैं। उक्त 28 पदों में से वर्तमान में पुलिस अधीक्षक का एक पद, अपर पुलिस अधीक्षक के छह पद एवं पुलिस उपाधीक्षक के 12 पदों सहित कुल 19 पद उपलब्ध हैं। शेष नौ आवश्यक अतिरिक्त पदों में से पुलिस उप महानिरीक्षक का एक पद तथा पुलिस अधीक्षक का एक पद समायोजन के आधार पर कराया जाएगा।