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Shamli News: जानलेवा हमले के दो मुजरिमों को 10-10 साल की सजा

Sun, 19 Mar 2023 12:50 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 19 Mar 2023 12:50 AM IST
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10-10 years sentence for two criminals of murderous attack
कैराना। जानलेवा हमले के मामले में दोषी पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुमताज अली ने दो मुजरिमों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 2018 में शामली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने विक्रांत उर्फ विक्की तथा गौरव निवासी सिंभालका थाना शामली को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। यहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश मुमताज अली ने दोषी पाए जाने पर विक्रांत उर्फ विक्की व गौरव को 10-10 साल के कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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