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Shamli News: दुष्कर्म के प्रयास के दो मुजरिमों को 10-10 साल की सजा
Wed, 05 Apr 2023 12:49 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Wed, 05 Apr 2023 12:49 AM IST
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शामली, कैराना। घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम नीटू और राजकुमार निवासी गांव लिसाढ़ को 10-10 साल के कारावास और 19500 (प्रत्येक) के अर्थदंड की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजन पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 2018 में शामली कोतवाली पर एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नीटू व राजकुमार ने उसके घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। साथ ही उससे व पत्नी के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों मुजरिमों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
पुलिस ने 21 जनवरी 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम नीटू व राजकुमार निवासी गांव लिसाढ़ को 10-10 साल के कारावास और 19500 (प्रत्येक) रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजन पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 2018 में शामली कोतवाली पर एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नीटू व राजकुमार ने उसके घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। साथ ही उससे व पत्नी के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों मुजरिमों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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पुलिस ने 21 जनवरी 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम नीटू व राजकुमार निवासी गांव लिसाढ़ को 10-10 साल के कारावास और 19500 (प्रत्येक) रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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