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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   The cost of harvesting, 14 days later will compensate

नुकसान पर फसल कटाई के  14 दिन बाद मिलेगी क्षतिपूर्ति

Thu, 21 Jul 2016 11:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शाहजहांपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, शाहजहांपुर Updated Thu, 21 Jul 2016 11:42 PM IST
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किसानों के लिए लागू अब नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फ सल कटने के 14 दिन बाद तक खेत में कटी फ सलों को यदि वर्षा, जल, प्लावन, तूफ ान, ओलावृष्टि आदि से नुकसान होता है तो बीमा कंपनी के द्वारा क्षति पूर्ति प्रदान की जाएगी। बुधवार को विकास भवन सभागार में हुई किसान दिवस की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीडीओ टीके शिबू ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन कृषकों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, उनका फसल बीमा कंपनी स्वयं करेंगी। जिन कृषकों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है वे स्वेच्छा से अपनी फसलों के प्रीमियम अंश का ड्राफ्ट बीमा कंपनी में 31 जुलाई तक जमा करा सकते है ताकि उनके फसलों का बीमा कराया जा सके। खरीफ  फसल के अंतर्गत  धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, उड़द, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना आदि फसलों का बीमा होना है। इसकी जिम्मेदारी दी ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. को दी गई है। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। 
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सीडीओ ने उप कृषि निदेशक को निर्देश दिया कि कृषि विभाग की आत्मा योजना के अंतर्गत विकास खंडों के स्तर पर कृषक गोष्ठियों का रोस्टर बनाकर अभी से ही तैयार कर लें एवं तदनुसार कृषि गोष्ठियों का आयोजन करायें। बैठक में उप कृषि निदेशक डीएस राजपूत, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेंद्र सिंह, डीपीसी डास्प डॉ. राजीव, जिला उद्यान अधिकारी जयराम वर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र के डॉ. एनपी गुप्ता आदि मौजूद थे।
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अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब
शाहजहांपुर। किसान दिवस की बैठक में कई विभागों के अधिकारियों या प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर सीडीओ टीके शिबू ने गंभीर संज्ञान लिया। नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने इन अधिकारियों के स्पष्टीकरण तलब के निर्देश जारी किए। इनमें एक्सईएन नलकूप, एक्सईन विद्युत, एक्सईएन सिंचाई, गन्ना शोध परिषद अधिकारी आदि शामिल थे। अगली बैठक से एडीएम वित्त एवं राजस्व को भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का मसौदा तय हुआ ताकि पिछले फसली नुकसान में हुए भुगतान या बकाया आदि के बारे में जानकारी पटल पर उपलब्ध हो सके। 
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बीमा कंपनी का संपर्क नंबर जारी
शाहजहांपुर। किसान दिवस पर हुई बैठक में सीडीओ ने फसली बीमा करने वाली कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों का संपर्क नंबर सार्वजनिक किया। कंपनी के नोडल अधिकारी प्रवीण कुमार रस्तोगी का मोबाइल नंबर 9415162212 है एवं कंपनी का टोल फ्र ी नंबर 18001030061 है। इन पर फसल बीमा की जानकारी ली जा सकती है। 


ऑनलाइन होगा फसल विविधिकरण का पंजीकरण
शाहजहांपुर। फसल विविधीकरण परियोजनांतर्गत वर्ष 2016-17 के लिए जनपद शाहजहांपुर हेतु उड़द, मक्का, बाजरा, तिल, मूंगफली एवं मेड़ों पर पापलर और सागौन के पौधरोपण का क्लस्टर प्रदर्शन तथा कृषि यंत्रीकरण के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विवरण परियोजना बेवसाइट पर उपलब्ध है। पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन है। धान रकबे को अन्य फसलों से प्रतिस्थापन में रुचि रखने वाले किसान इसमें आवेदन कर सकते है। प्रथमत: कृषि विभाग में पंजीकरण कराना होगा। किसान को अपना पंजीकरण नंबर एवं पर्ची के साथ यूपी डास्प की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। लाभार्थी चयन प्रथम आवक, प्रथम पावक के आधार पर होगा। आधार कार्ड, खतौनी, खसरा जिसमें गत वर्ष बोया गया धान रकबा उल्लेखित हो, बैंक पास बुक आवेदन हेतु आवश्यक हैं। फसल प्रदर्शन 10 हेक्टेयर के समूहों में होंगे। ऑनलाइन आवेदन उपरान्त प्राप्त प्रिंट को कृषक अभिलेखों सहित यूपी डास्प कार्यालय में जमा करेंगे। पूर्ण अर्ह फार्मों के कृषकों की सूची बनाकर लक्ष्य सीमा में चयन हेतु जनपदीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। चयनित कृषकों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जायेगा। सीडीओ टीके शिबू ने कहा कि अधिक जानकारी के लिए किसान यूपी डास्प कार्यालय में टेलीफोन नंबर 05842 - 280340 पर संपर्क कर सकते हैं।
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