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प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लाभार्थी चयन शुरू

Thu, 09 Jun 2016 12:15 AM IST
ब्यूरो/शाहजहांपुर
ब्यूरो/शाहजहांपुर Updated Thu, 09 Jun 2016 12:15 AM IST
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pradhanmantri gramin awas yojna
- फोटो : Demo pic
केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीएम पुष्पा सिंह ने ग्राम प्रधानों को पुरानी बीपीएल आईडी के आधार पर ग्राम पंचायत की बैठक करके पात्रों की पहचान और अपात्रों की छंटनी करने के निर्देश दिए हैं। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक अजय प्रकाश ने योजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत स्तर से मिली आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद 30 जून तक लाभार्थियों की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।  
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अपात्र माने जाएंगे सरकारी सेवकों के परिवार
डीएम के  निर्देश पर आयोजित होने वाली ग्राम पंचायत की बैठकों में करीब चार साल पुरानी बीपीएल आईडी के आधार पर जारी सूची ग्रामीणों को पढ़कर सुनाई जाएगी। इस प्रक्रिया में जिन लोगों के मकान निजी स्रोत अथवा सरकारी योजनाओं के तहत बने पाए जाएंगे, उन्हें पात्रता सूची से अलग कर दिया जाएगा। ऐसे परिवार भी पात्रता सूची से हटाए जाएंगे, जिनका कोई सदस्य सरकारी सेवक बन गया होगा। शेष पात्रों को सामान्य, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति श्रेणियों में तीन सूचियां बनाई जाएंगी। यदि कोई नाम किन्हीं कारणों से पात्रता रखते हुए भी सूची में नहीं आ सका, उसके बारे में अलग से प्रस्ताव बनाकर कार्यवाही रजिस्टर मेें लिखा जाएगा कि अमुक व्यक्ति आवासहीन है। 
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अपात्रों की इन बिंदुओं के आधार पर होेगी पहचान
जिस व्यक्ति के पास दो पहिया अथवा चार पहिया वाहन, मछली पकड़ने की नाव, 50 हजार रुपये अथवा इससे अधिक लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड, गैर कृषि संस्था के रूप में सरकार मेें पंजीकृत परिवार, दस हजार रुपये अथवा इससे अधिक की नौकरी करने वाले सदस्य का परिवार, आयकर दाता, फ्रिज, लैंड लाइन फोन धारक, सिंचाई संसाधन समेत ढाई एकड़ जमीन के स्वामी अथवा पांच एकड़ जोत के मालिक आवास पाने को अधिकृत नहीं होंगे। 
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आवास आवंटन में इन्हें दी जाएगी वरीयता 
आवास के लिए सर्वमान्य मानक यही है कि लाभार्थी के पास अपना मकान नहीं हो। इसके अतिरिक्त आवास की पात्रता चयन में सेना, पैरा मिलिट्री फोर्स और पुलिस के शहीद जवानों की विधवाआें, सफेद दाग, केंसर और एचआईवी से पीड़ित सदस्य के परिवार, इकलौती बेटी के परिवार, वनाधिकार एक्ट के लाभार्थी परिवार और किन्नरों को आवास प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएंगे। 

सरकारी वेबसाइट पर फ्रीज होगी लाभार्थी सूची
लाभार्थियों की सूची के प्रकाशन के बाद डीएम की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति आपत्तियों की सुनवाई और उनका निस्तारण करेगी। इसके बाद अंतिम सूची भारत सरकार की वेबसाइट पर फ्रीज कर दी जाएगी। इसी सूची के आधार पर भविष्य में  गांव वार आवास आवंटन लक्ष्य तय होगा। 


अभी योजना के तहत जिले में आवासों का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इंदिररा अवास योजना के तहत गत वर्ष 7600 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसलिए उम्मीद है कि इस योजना में भी इतने ही आवास तैयार कराने का लक्ष्य मिलेगा। 30 वर्ग मीटर में आवास बनाने के लिए प्रति लाभार्थी 1.20 लाख रुपये दिए जाएंगे।
-अजय प्रकाश, परियोजना निदेशक, डीआरडीए
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