फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   nursing homes have no license

शहर के नर्सिंग होम्स के पास अनिवार्य लाइसेंस ही नहीं

Thu, 14 Apr 2016 12:01 AM IST
ब्यूरो/शाहजहांपुर
ब्यूरो/शाहजहांपुर Updated Thu, 14 Apr 2016 12:01 AM IST
विज्ञापन
nursing homes have no license
शहर के नर्सिंग होम्स के पास अनिवार्य लाइसेंस ही नहीं - फोटो : demo pic
स्वास्थ्य विभाग से अनुमति से लेकर शहर में भले ही नर्सिंग होम चल रहे हैं लेकिन इनमें से किसी के भी पास शासन द्वारा लागू नई नियमावली के तहत स्थानीय निकाय से विधिक लाइसेंस हासिल नहीं किया गया है। नगर पालिका परिषद ने बीते सितंबर माह में शहर के सभी 41 नर्सिंग होम को नई नियमावली के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पत्रक जारी किया लेकिन 20 नर्सिंग होम संचालकों ने तो उसे रिसीव तक नहीं किया। जिन 21 ने रिसीव भी किया उनमें से एक ने भी लाइसेंस के लिए आवेदन ही नहीं किया। अब पालिका प्रशासन सभी को नियमावली के विभिन्न धाराओं के तहत विधिक नोटिस जारी कर रही है।
विज्ञापन

शासन द्वारा लागू नियमावली नर्सिंग होम पर नियंत्रण उपविधि के तहत हर नर्सिंग होम को पांच हजार रुपये नगर पालिका परिषद में जमाकर अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त करना है। इस नियमावली के अनुसार, नगर पालिका परिषद से उक्त उपविधि के अंतर्गत अनुज्ञा प्राप्त किए बिना ही अस्पताल या नर्सिंग होम निर्माण या संचालन अपराध है। इसके तहत अनुज्ञा प्राप्त किए बिना नर्सिंग होम भवन का निर्माण करने पर 10 हजार रुपये, अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी वर्तमान भवन या परिसर में नर्सिंग होम भवन का संचालन करने पर 5000 रुपये और अनुज्ञा के बिना नर्सिंग होम भवन निर्माण ौर संचालन पर 20 हजार रुपये दंड का प्रावधान है। शहर के जिन 21 नर्सिंग होम ने पालिका परिषद द्वारा जारी इस संबंधी पत्रक को रिसीव किया गया है उनमें शेखर अस्पताल, डा. अनवार हास्पिटल, सिंह नर्सिंग होम, निपुण हास्पिटल, चौधरी हास्पिटल, टंडन नर्सिंग होम, नवज्योति चिकित्सालय, बीएन बहन मेमोरियल हास्पिटल, शीला हास्पिटल एवं नर्सिंग होम, गुरु नानक हास्पिटल, आयुष्मान हास्पिटल, बालाजी हास्पिटल, डा. अनूप अग्रवाल नर्सिंग होम आदि शामिल हैं।
विज्ञापन

अधिशासी अधिकारी मुनेंद्र सिंह राठौर ने बुधवार को बताया कि शासकीय निर्देशों एवं नियमों की अनदेखी कर पालिका प्रशासन से बिना लाइसेंस लिए ही नर्सिंग होम चलाने वाले संचालकों को अब विधिक नोटिस जारी किया जा रहा है एवं उन पर इसके लिए तय धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई करते हुए अर्थदंड वसूला जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed