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कोराना अलर्ट: न्यायालयों में भी न्यायिक कार्य 21 तक स्थगित

Wed, 18 Mar 2020 01:15 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 18 Mar 2020 01:15 AM IST
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korona virus
शाहजहांपुर। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जिला न्यायालय, सीजेएम, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों में भी 21 मार्च तक कार्य नहीं होगा। निर्देश दिए गए कि 21 मार्च तक के वादों में सामान्य तिथि निश्चित की जाए, ताकि वादकारियों को दिक्कत न हो। इसी अनुपालन में अन्य न्यायालयों ने अलग-अलग तारीखें तय कर दी हैं।
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वहीं कोरोना वायरस को देखते हुए निवारक व उपचारात्मक प्रयास करने के संदर्भ में गठित समिति के अध्यक्ष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार पांडेय, सदस्य अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरजन सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रमेश चंद्र मिश्रा, सीएमओ डॉ. राजीव कुमार गुप्ता, सीएमएस डॉ. एमपी गंगवार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी ओपी गौतम, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जसविंदर सिंह बजाज, महासचिव अमित सिंह ने बैठक की। जिसमें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के तरीकों पर चर्चा कर उनको अमल में लाया गया। कोरोना से बचाव को लेकर होर्डिंग चार स्थानों पर लगाए गए। सभी न्यायालयों में सैनिटाइजर व मास्क दिए गए। न्यायालय परिसर में सभी स्थानों पर मलेरिया रोधी दवाओं का छिड़काव व फॉगिंग शुरू करा दी गई। साथ ही सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव से अपील की गई कि वह अधिक संख्या में वादकारियों की भीड़ एकत्रित न होने दें। न्यायालय परिसर में मय चिकित्सक के एक एंबुलेंस भी उलब्ध कराने को कहा गया है।
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