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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Four to 10 years' imprisonment in attack

जानलेवा हमले में चार को 10 साल की कैद

Thu, 19 May 2016 11:44 PM IST
ब्यूरो /शाहजहांपुर
ब्यूरो /शाहजहांपुर Updated Thu, 19 May 2016 11:44 PM IST
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सिंधौली थाना क्षेत्र में 10 साल पहले हुए एक जानलेवा हमले की घटना में चार नामजद आरोपियों को दोषीसिद्ध अभियुक्त करार देते अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम एहसानुल्लाह खान ने 10-10 साल के कैद की सजा सुनाई। साथ ही चारों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जमा किए जाने वाले जुर्माने की राशि से 40 हजार रुपये घटना में चोटिल प्रमोद को बतौर प्रतिकर अदा करने का निर्देश दिया है। घटना 15 मार्च 2006 को सिंधौली थाना क्षेत्र के ग्राम रधौली में रात नौ बजे हुई। तब प्रमोद गांव में परिचितों से होली मिलकर घर वापस आ रहा था कि रास्ते में गांव के राम सहाय, राजाराम, राम प्रसाद और कमलेश ने इसे रोककर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। गाली देने से मना करने पर चारों इस पर टूट पड़े एवं लाठी, डंडे व तमंचे की बट से प्रहार किया। प्रमोद की चीख सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपियों को ललकारा तो आरोपियों में एक ने फायर झोंक दिया जो प्रमोद के गले में लगी। घायल के भाई बड़े की तहरीर पर रात को ही पुलिस ने केस दर्ज कर घायल को जिला अस्पताल में भरती कराया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं सरकारी वकील मनफूल सिंह वर्मा द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान और बचाव पक्ष के तर्क को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
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