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अश्लील हरकतों के विरोध पर ससुर ने किया बेघर

Sat, 31 Jan 2015 08:24 PM IST
शाहजहांपुर
शाहजहांपुर Updated Sat, 31 Jan 2015 08:24 PM IST
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थाना सदर बाजार क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली विधवा महिला के साथ उसके ससुर ने अश्लील हरकतें कीं। विरोध करने पर ससुर ने पिटाई करने के बाद जेवर, रुपया और अन्य सामान छीनकर उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर एसपी ने थाना सदर बाजार पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं।
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क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली 35 वर्षीय महिला ने एसपी को दिए पत्र में बताया कि उसके पति की दो वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। उसके दो बेटियां हैं, जिनकी परवरिश के लिए वह प्राइवेट नौकरी करती है। पति की मौत के बाद उसका ससुर उस पर गलत नजर रखने लगा। ससुर ने कई बार अश्लील हरकतें करने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी बेटियों की वजह से कुछ नहीं बोली। बृहस्पतिवार की रात उसका ससुर उसके कमरे में घुस आया और अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद ससुर ने 30 हजार रुपये, 70 हजार रुपये के जेवर, सात वर्षीय बेटी की 50 हजार रुपये की एफडी समेत घरेलू सामान पर कब्जा करके घर से निकाल दिया। ससुर ने बेटियों को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित की शिकायत पर थाना सदर बाजार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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खुटार पुलिस पर गलत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने का आरोप
पुवायां। खुटार के एक गांव निवासी युवती का आरोप है कि 11 जुलाई 2014 को गांव के ही तीन लोग शराब के नशे में उसके घर घुस आए और उसे बुरी नियत से पकड़कर खींचने लगे। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। उसने पति के साथ जाकर पुलिस को तहरीर दी, लेकिन रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। अधिकारियों को पत्र देने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। परेशान होकर उसने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट ने खुटार पुलिस को मामले की रिपोर्ट लिखने के निर्देश दि थे।
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पुलिस ने तीन सितंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन यहां भी खेल कर दिया। रिपोर्ट में छेड़छाड़ का विवरण दर्ज किया गया, लेकिन आरोपियों को फायदा पहुंचाने की नियत से दुराचार की धारा भी की लगा दी गई। महिला ने सीओ को पत्र देकर आरोप लगाया कि एक दरोगा की मिलीभगत के चलते गलत धाराएं इस कारण लगवाई हैं ताकि विवेचना और मुकदमे में आरोपियों को इसका लाभ मिल सके। खुटार के एसओ राजेश सिंह का कहना है कि रेप का प्रयास करने के मामले में धारा 376 लगाई जा सकती है। एक आरोपी की आयु कम लिखी होना धोखे से हो सकता है।
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