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चकमार्ग पर कब्जा करने में तीन भाईयों पर रिपोर्ट दर्ज
Updated Wed, 07 Jun 2017 06:11 PM IST
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पुवायां (शाहजहांपुर)।
पैमाइश के बाद भी चकरोड को जोतकर फसल बो लेने के आरोप में लेखपाल ने तीन सगे भाईयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
लेखपाल रूमसिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि तीन जून को समाधान दिवस में गांव नहिलोरा में चकमार्ग की पैमाइश कर कब्जा मुक्त कराने केे लिए प्रार्थनापत्र दिया गया था। एसडीएम ने चकरोड को खाली कराए जाने और रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। इससे पहले भी उक्त चकरोड की पैमाइश 23 अक्तूबर, 127 नवंबर 16 और 26 अप्रैल 17 को कराई जा चुकी है। पैमाइश के बाद निशान लगाए गए थे, लेकिन नहिलोरा के रविंद्र कुमार, राकेश कुमार और मुनीश कुमार पैमाइश नहीं मानते हैं और चकरोड को जोतकर फसल बो देते हैं।
पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर रविंद्र कुमार, राकेश कुमार और मुनीश कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 447 और प्रीवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट की धारा 3 (2) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
पैमाइश के बाद भी चकरोड को जोतकर फसल बो लेने के आरोप में लेखपाल ने तीन सगे भाईयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
लेखपाल रूमसिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि तीन जून को समाधान दिवस में गांव नहिलोरा में चकमार्ग की पैमाइश कर कब्जा मुक्त कराने केे लिए प्रार्थनापत्र दिया गया था। एसडीएम ने चकरोड को खाली कराए जाने और रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। इससे पहले भी उक्त चकरोड की पैमाइश 23 अक्तूबर, 127 नवंबर 16 और 26 अप्रैल 17 को कराई जा चुकी है। पैमाइश के बाद निशान लगाए गए थे, लेकिन नहिलोरा के रविंद्र कुमार, राकेश कुमार और मुनीश कुमार पैमाइश नहीं मानते हैं और चकरोड को जोतकर फसल बो देते हैं।
पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर रविंद्र कुमार, राकेश कुमार और मुनीश कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 447 और प्रीवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट की धारा 3 (2) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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