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145 मतदान कार्मिकों पर एफआईआर के निर्देश
शाहजहांपुर।
Updated Mon, 23 Nov 2015 10:35 PM IST
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सीडीओ एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत पुलकित खरे ने सोमवार को सेंट पॉल्स इंटर कॉलेज में आयोजित मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण से गैर हाजिर रहे कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने ऐसे सभी 145 मतदान कार्मिकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने की ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारी प्रथम और मतदान अधिकारी द्वितीय नामित कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके प्रशिक्षण के दौरान सीडीओ ने गिनती कराई तो पता चला कि दोनों पालियों में 86 पीठासीन अधिकारी और 59 मतदान अधिकारी प्रथम आए ही नहीं। सीडीओ ने चेतावनी दी कि जो अनुपस्थित कर्मचारी मंगलवार को होने वाले प्रशिक्षण में भी शामिल नहीं होंगे, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी कराई जाएगी।
प्रशिक्षण के दौरान पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बूथ मानक के अनुरूप बनवाना सुनिश्चित करें और निर्वाचन सामग्री में यह भी जांचें कि उसमें प्रत्याशियों को आवंटित चुनाव चिन्ह उचित संख्या में अंकित हैं अथवा नहीं। बूथ की सौ मीटर की परिधि में मोबाइल फोन और कोई भी तरल पदार्थ लाना कड़ाई से वर्जित करें। वोट डालने से पहले यह भी देखें कि मतदाता के पास पहचान पत्र अथवा राज्य निर्वाचन आयोग से जारी पहचान पत्र का कोई विकल्प है अथवा नहीं। प्रशिक्षण में एडीएम वित्त एवं राजस्व पीके श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश त्रिपाठी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार आदि अधिकारियों ने कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया।
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स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने की ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारी प्रथम और मतदान अधिकारी द्वितीय नामित कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके प्रशिक्षण के दौरान सीडीओ ने गिनती कराई तो पता चला कि दोनों पालियों में 86 पीठासीन अधिकारी और 59 मतदान अधिकारी प्रथम आए ही नहीं। सीडीओ ने चेतावनी दी कि जो अनुपस्थित कर्मचारी मंगलवार को होने वाले प्रशिक्षण में भी शामिल नहीं होंगे, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी कराई जाएगी।
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प्रशिक्षण के दौरान पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बूथ मानक के अनुरूप बनवाना सुनिश्चित करें और निर्वाचन सामग्री में यह भी जांचें कि उसमें प्रत्याशियों को आवंटित चुनाव चिन्ह उचित संख्या में अंकित हैं अथवा नहीं। बूथ की सौ मीटर की परिधि में मोबाइल फोन और कोई भी तरल पदार्थ लाना कड़ाई से वर्जित करें। वोट डालने से पहले यह भी देखें कि मतदाता के पास पहचान पत्र अथवा राज्य निर्वाचन आयोग से जारी पहचान पत्र का कोई विकल्प है अथवा नहीं। प्रशिक्षण में एडीएम वित्त एवं राजस्व पीके श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश त्रिपाठी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार आदि अधिकारियों ने कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया।
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