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ब्रिटानिया और अमूल कंपनी पर 12 लाख रुपये जुर्माना

Wed, 27 Apr 2016 11:54 PM IST
ब्यूरो/शाहजहांपुर
ब्यूरो/शाहजहांपुर Updated Wed, 27 Apr 2016 11:54 PM IST
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12 lakh fine on amul and britania
nbvn - फोटो : getty images
बहुराष्ट्रीय कंपनी ब्रिटानिया का यम्मी केक और गुजरात कोआपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की अमूल कंपनी से निर्मित ग्रीन पिस्ता आइसक्रीम के नमूने राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला में अधोमानक पाए जाने पर एडीएम प्रशासन मुनेंद्र नाथ उपाध्याय ने दोनों कंपनियों पर 12 लाख रुपये जुर्माना ठोका है। साथ ही अधोमानक उत्पादों की बिक्री करने पर संबंधित विक्रेताओं पर 75 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। उत्तर रेलवे के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 19 फरवरी 2014 को स्टेशन पर स्टाल संचालित करने वाले मोहल्ला जलालनगर निवासी गया प्रसाद से ब्रिटानिया कंपनी के यम्मी फ्रूट केक का नमूना लिया था। केक ब्रिटानिया की उत्तराखंड स्थित रुद्रपुर इकाई में निर्मित किया गया था। पूछताछ में विक्रेता में एफएसओ को यह भी बताया कि खानपान के स्टाल का ठेका बरेली शहर के सुभाषनगर स्थित मेसर्स राजेंद्र प्रसाद एंड कैटरर्स के पास है। जांच में केक का नमूना फेल होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विभागीय न्याय निर्णय अधिकारी एडीएम उपाध्याय के न्यायालय में मुकदमा दायर किया। वाद की सुनवाई करने के बाद एडीएम ने निर्माता कंपनी ब्रिटानिया को जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ का दोषी मानते हुए पांच लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में ठेकेदार पर एक लाख रुपये और विक्रेता पर 25 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया।  एडीएम उपाध्याय ने बताया कि खिरनीबाग स्थित अलका एजेंसीज से लिए गए अमूल ब्रांड की ग्रीन पिस्ता आइसक्रीम का नमूना भी जांच में फेल होने पर निर्माता गुजरात कोआपरेटिव मिल्क फेडरेशन आणंद और तारापुर स्थित निर्माण इकाई मेसर्स वसुंधरा डेयरीज पर 3.50-3.50 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में विक्रेता को भी दोषी मानते हुए 50 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया गया है। एडीएम के अनुसार जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रतिवादियों को कारावास भोगना पड़ेगा।
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