{"_id":"6a7618945cc77730bb0eb1aa","slug":"two-including-the-husband-sentenced-to-eight-years-in-prison-for-dowry-death-khalilabad-news-c-209-1-sgkp1039-155214-2026-08-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: दहेज हत्या के दोषी पति सहित दो को आठ-आठ वर्ष कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: दहेज हत्या के दोषी पति सहित दो को आठ-आठ वर्ष कारावास
Fri, 07 Aug 2026 11:10 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 07 Aug 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
- प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने दहेज की मांग को लेकर हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर पति सूरज, ससुर मुन्नी लाल, सास ऊषा देवी को आठ-आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर दोषियों को दो-दो माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
थाना बखिरा के ग्राम जोगीडीहा निवासी मृतका की मां सरोज ने थाना मेंहदावल में तहरीर में कहा था कि पुत्री अनुराधा का विवाह 22 अप्रैल 2022 को सूरज पुत्र मुन्नीलाल निवासी ग्राम उत्तर पट्टी (रूई हट्टा) थाना मेंहदावल के साथ किया था। विदाई के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दो लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर अनुराधा को प्रताड़ित किया जाने लगा और जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी। 24 मई 2023 अनुराधा ने फोन कर अपनी मां को अपशब्द कहते हुए और जान से मारने की धमकी मिलने की सूचना दी। 25 मई 2023 की सुबह करीब 6-7 बजे गांव के लोगों के माध्यम से सूचना मिली कि अनुराधा की हत्या कर दी गई है।
सूचना पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की और विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी पति सूरज, ससुर मुन्नीलाल और सास ऊषा देवी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने दहेज की मांग को लेकर हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर पति सूरज, ससुर मुन्नी लाल, सास ऊषा देवी को आठ-आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर दोषियों को दो-दो माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
थाना बखिरा के ग्राम जोगीडीहा निवासी मृतका की मां सरोज ने थाना मेंहदावल में तहरीर में कहा था कि पुत्री अनुराधा का विवाह 22 अप्रैल 2022 को सूरज पुत्र मुन्नीलाल निवासी ग्राम उत्तर पट्टी (रूई हट्टा) थाना मेंहदावल के साथ किया था। विदाई के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दो लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर अनुराधा को प्रताड़ित किया जाने लगा और जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी। 24 मई 2023 अनुराधा ने फोन कर अपनी मां को अपशब्द कहते हुए और जान से मारने की धमकी मिलने की सूचना दी। 25 मई 2023 की सुबह करीब 6-7 बजे गांव के लोगों के माध्यम से सूचना मिली कि अनुराधा की हत्या कर दी गई है।
विज्ञापन
सूचना पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की और विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी पति सूरज, ससुर मुन्नीलाल और सास ऊषा देवी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन