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Sant Kabir Nagar News: तीन दोषियों को कोर्ट उठने तक की सजा
Wed, 17 Sep 2025 11:06 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 17 Sep 2025 11:06 PM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत आबकारी अधिनियम के अपराध में तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक के कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।
कोर्ट ने आबकारी अधिनियम थाना मेंहदावल से सम्बन्धित अभियुक्त सुरजीत पुत्र दयालू निवासी अव्वल केवटहिया को न्यायालय उठने तक का कारावास व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह के साधारण कारावास भुगतना होगा। साथ ही अभियुक्त अमरजीत निषाद निवासी अव्वल केवटहिया को न्यायालय उठने तक का कारावास व चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के साधारण कारावास भुगतना होगा। इसी तरह विश्वदेव निषाद निवासी अव्वल केवटहिया को आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह कारावास भुगतना होगा।
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कोर्ट ने आबकारी अधिनियम थाना मेंहदावल से सम्बन्धित अभियुक्त सुरजीत पुत्र दयालू निवासी अव्वल केवटहिया को न्यायालय उठने तक का कारावास व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह के साधारण कारावास भुगतना होगा। साथ ही अभियुक्त अमरजीत निषाद निवासी अव्वल केवटहिया को न्यायालय उठने तक का कारावास व चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के साधारण कारावास भुगतना होगा। इसी तरह विश्वदेव निषाद निवासी अव्वल केवटहिया को आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह कारावास भुगतना होगा।
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